देवास लाइव। हिंदू नाम रख कर नाबालिक लड़कियों को फंसा कर उन्हें ब्लैकमेल और और रेप करने वाले मुशब्बिर उर्फ कुणाल उर्फ राज को देवास में विशेष न्यायालय ने 20 साल की कैद और 13000 जुर्माने की सजा दी है। आरोपी का साथ देने वाले भोला नाम के दोस्त को भी 20 वर्ष की कैद की सजा सुनाई गई है।
क्या था पूरा मामला
देवास के मुखर्जी नगर और अलकापुरी क्षेत्र में मुशब्बिर नाम का एक शख्श अपना नाम राज बताकर भोली भाली लड़कियों को अपने जाल में फसाता था और उसके बाद उनकी आबरू लूटकर उनके अशलील फोटो और वीडियो बनाकर उन्हें ब्लैकमैल कर उनसे रुपये ऐंठता था।
21 जुलाई 2019 को रात्रि में देवास के सिविल लाइन थाने में हिन्दू संगठन के कार्यकर्ता एक फरियादी को साथ लेकर पहुचे थे और बताया कि नाम बदलकर राज उर्फ़ मुशब्बिर शैख़ निवासी अलकापुरी लड़कियों को अपने जाल में फसाता है। जिसमें उसका दोस्त भोला उसकी सहायता कर रहा है। नाबालिक लड़की की शिकायत पर थाने में राज उर्फ़ मुशब्बिर शैख़ निवासी अलकापुरी और उसके दोस्त भोला के खिलाफ बलात्कार, ब्लैकमैलिंग , पास्को एक्ट सहित कई धाराओं में मामला दर्ज हुआ था।
कई लड़कियों को बनाया था शिकार
मुशब्बिर नाम का आरोपी राज बन कर क्षेत्र की कई लड़कियों को प्रेम जाल में फ़ांस रहा था। मुशब्बिर खुद को राज चौहान बताता था जिसमे उसका दोस्त भोला भी उसकी पूरी सहायता करता था। सूत्रों के माने तो उसने कई लड़कियों को ब्लैकमेल कर रखा था। बताया जा रहा है उसके मोबाइल में कुछ लड़कियों के अश्लील तस्वीरें भी थीं साथ में एक लड़की का एटीएम कार्ड में बरामद हुआ था।
उक्त प्रकरण में विशेष लोक अभियोजक, श्री राजेन्द्र खाण्डेगर जिला लोक अभियोजन अधिकारी, जिला देवास द्वारा कुशल पैरवी संपादित की गई। श्री अजय सिंह भंवर, उप संचालक (अभियोजन) जिला देवास द्वारा उक्त प्रकरण में सतत् माॅनिटरिंग कर पैरवीकर्ता अधिकारी को समय-समय पर मार्गदर्शन दिया गया। सहायक जिला अभियोजन अधिकारी, श्रीमती अलका राणा एवं कोर्ट मोहर्रिर रमेश बर्डे का विशेष सहयोग रहा।