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कलेक्टर श्री शुक्ला ने जिले के शासकीय/अशासकीय कार्यालयों के प्रत्येक कर्मचारी / अधिकारी को मास्क का उपयोग करने के दिये निर्देश

निर्देशों का उल्लंघन करने पर होगी सख्त कार्यवाही

कलेक्टर श्री शुक्ला ने जिले के शासकीय/अशासकीय कार्यालयों के प्रत्येक कर्मचारी / अधिकारी को मास्क का उपयोग करने के दिये निर्देश ———– निर्देशों का उल्लंघन करने पर होगी सख्त कार्यवाही ———— देवास 16 जुलाई 2020/ कलेक्टर श्री चंद्रमौली शुक्ला ने कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के लिए लोकहित एवं लोक स्वास्थ्य को दृष्टिगत रखते हुए शासन द्वारा जारी निर्देशों के अनुक्रम में जिले के विभिन्न शासकीय/अशासकीय कार्यालयों के कर्मचारी/अधिकारियों को निर्देश दिए है कि प्रत्येक कर्मचारी/अधिकारी संक्रमण से सुरक्षा हेतु मास्क का उपयोग करेंगे। उन्होंने निर्देश दिए कि कार्यालयों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सुनिश्चित किया जाए। कार्यालय में नियमित सेनेटाईजेशन एवं प्यूमिगेशन कराया जाए। कार्यालय प्रमुख अपने अधीनस्थ कर्मचारियों का नियमित स्वास्थ्य परीक्षण करायेंगे और किसी कर्मचारी के अस्वस्थ होने पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी देवास को सूचित करेंगे। कर्मचारी का समुचित इलाज करवाने संबंधी कार्य प्रतिस्थापित करेंगे। कार्यालय व परिसर को पूर्णतः स्वच्छ रखा जाए। कोरोना वाइरस संक्रमण रोकथाम के लिये राज्य शासन द्वारा जारी दिशा निर्देश का पूर्णतः पालन करेंगे। निर्देशों का उल्लंघन करने पर संबंधित के विरूद्ध नियमानुसार सख्त अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

Posted by Dewas Live on Thursday, 16 July 2020

देवास 16 जुलाई 2020/ कलेक्टर श्री चंद्रमौली शुक्ला ने कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के लिए लोकहित एवं लोक स्वास्थ्य को दृष्टिगत रखते हुए शासन द्वारा जारी निर्देशों के अनुक्रम में जिले के विभिन्न शासकीय/अशासकीय कार्यालयों के कर्मचारी/अधिकारियों को निर्देश दिए है कि प्रत्येक कर्मचारी/अधिकारी संक्रमण से सुरक्षा हेतु मास्क का उपयोग करेंगे। उन्होंने निर्देश दिए कि कार्यालयों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सुनिश्चित किया जाए। कार्यालय में नियमित सेनेटाईजेशन एवं प्यूमिगेशन कराया जाए। कार्यालय प्रमुख अपने अधीनस्थ कर्मचारियों का नियमित स्वास्थ्य परीक्षण करायेंगे और किसी कर्मचारी के अस्वस्थ होने पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी देवास को सूचित करेंगे। कर्मचारी का समुचित इलाज करवाने संबंधी कार्य प्रतिस्थापित करेंगे। कार्यालय व परिसर को पूर्णतः स्वच्छ रखा जाए। कोरोना वाइरस संक्रमण रोकथाम के लिये राज्य शासन द्वारा जारी दिशा निर्देश का पूर्णतः पालन करेंगे। निर्देशों का उल्लंघन करने पर संबंधित के विरूद्ध नियमानुसार सख्त अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

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