जिले में सभी सामाजिक/राजनैतिक/खेल/मनोरंजन/सांस्कृतिक/ धार्मिक आयोजन/मेले जिनमें जनसमूह एकत्र होता है वे सभी प्रतिबंधित रहेगें
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समस्त प्रकार की दुकानें, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, निजी कार्यालय, शॉपिंग मॉल, जिम अपने नियत समय तक खुल सकेंगे, सिनेमा घर एवं थिएटर कुल क्षमता के 50 प्रतिशत की सीमा तक संचालित किए जा सकेगे
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समस्त रेस्टोरेंट एवं क्लब 100 प्रतिशत क्षमता से कोविङ-19 प्रोटोकोल की शर्त का पालन करते हुए रात्रि 10.00 बजे तक खुल सकेगें
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विवाह आयोजनों में दोनों पक्षों के मिलाकर अधिकतम संख्या 100 हो सकेंगी
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देवास, 15 जुलाई 2021/ कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री चन्द्रमौली शुक्ला ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 The Epidemic Disease Act, 1897 एवं National Disaster Management Act- 2005 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए सम्पूर्ण देवास जिले की राजस्व सीमाओं में आगामी आदेश तक प्रतिबंधनात्मक आदेश/कोरोना कफ्र्यू आदेश जारी किये है।
जारी आदेशानुसार जिले में सभी सामाजिक/राजनैतिक/खेल/मनोरंजन/सांस्कृतिक/ धार्मिक आयोजन/मेले जिनमें जनसमूह एकत्र होता है वे सभी प्रतिबंधित रहेगें। स्कूल एवं कॉलेज खोले जाने के संबंध में संबंधित विभागों द्वारा पृथक से आदेश जारी किये जा रहे है तत्संबंधी आदेश उक्तानुसार जारी होने तक स्कूल एवं कॉलेज बंद रहेंगे। समस्त कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे। ऑनलाईन क्लासेस चल सकेगी। प्रशिक्षण कार्यक्रम हॉल की 50 प्रतिशत क्षमता की सीमा तक संचालित किए जा सकेंगे। सभी धार्मिक/पूजा स्थल खुल सकेंगे किन्तु एक समय में 06 से अधिक व्यक्ति उपस्थित नहीं रह सकेंगे तथा उपस्थित जनों को कोविड-19 प्रोटोकोल का पालन करना बंधनकारी होगा। समस्त प्रकार की दुकानें, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, निजी कार्यालय, शॉपिंग मॉल, जिम अपने नियत समय तक खुल सकेंगे। सिनेमा घर एवं थिएटर कुल क्षमता के 50 प्रतिशत की सीमा तक संचालित किए जा सकेगे, सिनेमा घर एवं थिएटर संचालक को कोविड-19 प्रोटोकोल का पालन सुनिश्चित कराना होगा। समस्त वृहद, मध्यम, लघु एवं सूक्ष्म उद्योग अपनी पूर्ण क्षमता पर कार्य कर सकेंगें तथा निर्माण गतिविधियां सतत् चल सकेंगी। जिम एवं फिटनेस सेंटर्स 50 प्रतिशत क्षमता पर कोविड-19 प्रोटोकोल का पालन करते हुए खुल सकेंगे। खेलकूद के समस्त स्टेडियम खुल सकेंगे किन्तु खेल आयोजनों में दर्शक शामिल नहीं हो सकेंगे। समस्त रेस्टोरेंट एवं क्लब 100 प्रतिशत क्षमता से कोविङ-19 प्रोटोकोल की शर्त का पालन करते हुए रात्रि 10.00 बजे तक खुल सकेगें। विवाह आयोजनों में दोनों पक्षों के मिलाकर अधिकतम संख्या 100 हो सकेंगी। इस प्रयोजन के लिए आयोजक को क्षेत्र के संबंधित एस.डी.एम को अतिथियों के नाम की सूची आयोजन से पूर्व प्रदाय करना आवश्यक होगा। अधिकतम 50 लोगों के साथ अंतिम संस्कार की अनुमति रहेगी। अनुमत्य गतिविधियों के अलावा किसी भी स्थान पर 6 से अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर प्रतिबंध रहेगा। अन्तराज्यीय (inter state) तथा राज्यांतरिक (intra state) व्यक्तियों, माल (goods) एवं सर्विसेज का आवागमन निर्बाध रहेगा। जिले के समस्त नगरीय क्षेत्रों में रात्रि 11 बजे से प्रातः 06 बजे तक नाईट कफ्यू रहेगा।
आदेश जन सामान्य से संबंधित है एवं परिस्थितिवश इतना समय उपलब्ध नहीं है के जन सामान्य या समूह को इस समय में सूचना दी जाकर सुनवाई की जा सके, अतः प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 (1) के अंतर्गत यह आदेश एक पक्षीय पारित किया जा रहा है। कोई भी हितबद्ध पक्ष दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 (5) अंतर्गत इस आदेश के विरुद अपनी आपत्ति या आवेदन इस न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है। संबंधित क्षेत्र के थाना प्रभारी/राजस्व अधिकारी/नगरीय व ग्रामीण निकाय के सक्षम अधिकारी सामान्य जन एवं संबंधितों को आदेश की सूचना जारी करें। इस आदेश का उल्लंघन भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 188 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा।