देवास जिले के ग्राम पटाडी में व्यवसायिक गैस सिलेण्डर की अवैध बिक्री के मामले में मेसर्स श्री अन्नपूर्णा एच.पी. गैस एजेन्सी के संचालक नंदकिशोर के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया है। खाद्य विभाग के अधिकारियों द्वारा किये गए निरीक्षण के दौरान पाया गया कि उन्होंने पिछले 6 महीनों में 16920 व्यवसायिक गैस सिलेण्डरों की अवैध बिक्री की थी।
नंदकिशोर विश्वकर्मा ने उपभोक्ताओं को प्रदाय गैस सिलेण्डरों से संबंधित बिल नहीं दिया और मैनुअल स्टॉक रजिस्टर का संधारण नहीं किया। उन्होंने गैस डिपो से व्यवसायिक गैस सिलेण्डरों की आपूर्ति लेकर सीधे ही इंदौर में अपंजीकृत उपभोक्ताओं को विक्रय किया।
जिला आपूर्ति अधिकारी श्रीमती शालू वर्मा ने बताया कि उपभोक्ताओं की शिकायत पर इस मामले में कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वे न्यायालय में प्रकरण दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी हैं।
अधिकारियों का कहना है कि नंदकिशोर विश्वकर्मा के खिलाफ द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस आदेश की धारा 3/7 के अंतर्गत दण्डनीय अनुपालन होने के कारण उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई है।
यह मामला स्थानीय प्रशासन और न्यायिक प्रक्रिया के माध्यम से गंभीरता से देखा जा रहा है ताकि ऐसी अवैध गैस सिलेण्डरों की बिक्री को रोका जा सके और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।