नगर निगम देवास द्वारा निगम सीमा क्षेत्र में अनाधिकृत रूप से विकास कार्य कर रहे कालोनाईजरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू कर दी गई है। आयुक्त रजनीश कसेरा ने बताया कि निगम सीमा क्षेत्र में अनाधिकृत रूप से विकसित हो रही कालोनियों के कालोनाईजरों को पहले भी नोटिस जारी किए गए थे। वर्तमान में, जिन कालोनियों पर कार्रवाई की गई है, उनमें शामिल हैं:
* कालोनाईजर:सदनसिंह, ग्राम बिलावली
* कालोनाईजर:जीवनसिंह, ग्राम बिलावली
* कालोनाईजर: शकील शाह, ग्राम ब्राह्मण खेडा
* कालोनाईजर: दशरथ रंजीत बारोड, ब्राम्हणखेडा
इन कालोनाईजरों ने बिना अनुमति के विकास कार्य शुरू कर दिए थे। उनके खिलाफ नियमानुसार नोटिस जारी किए गए हैं।
इसके अलावा, इमरान, कलाबाई, प्रहलाद, असरार, अब्दुल हमीद, मनोहर और पंुजराज द्वारा विकसित की गई कालोनियों के भूखंड धारकों को भी नोटिस जारी किए गए हैं। इन नोटिसों में कहा गया है कि इन कालोनियों में भूमि का क्रय-विक्रय नहीं किया जा सकता है। इस संबंध में समाचार भी प्रकाशित किए गए हैं।
राजिस्टार उपपंजीयक को भी निर्देश दिया गया है कि वे इन कालोनियों में किसी भी तरह के भूमि अंतरण पर रोक लगाएं।
यह कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी। वार्ड उपयंत्रीयों को सतत निगरानी के लिए आदेश जारी किए गए हैं। उन्हें नियमों के अनुरूप त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। शीघ्र ही अवैध कॉलोनियों के विकास कार्य को हटा दिया जाएगा और संबंधित कालोनाईजरों के खिलाफ पुलिस प्राथमिकी भी दर्ज की जाएगी।
नगर निगम देवास नागरिकों से अनुरोध करता है कि वे बिना अनुमति के विकसित हो रही कालोनियों में भूखंड न खरीदें।