देवास, 10 जुलाई 2024 – कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ऋषव गुप्ता ने मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत तीन आरोपियों को एक-एक वर्ष के लिए जिलाबदर करने का आदेश दिया है। यह कार्रवाई इन आरोपियों के लगातार अपराधिक गतिविधियों में संलग्न रहने के कारण की गई है।
जिन आरोपियों को जिलाबदर किया गया है, उनमें केन्या उर्फ कृष्णपाल पिता अनोखीलाल, उम्र 26 साल, निवासी ग्राम सिया; मलखान पिता मोहनलाल, उम्र 27 साल, निवासी ग्राम सिया; और भगवान पिता अन्तरसिंह सोलंकी, उम्र 34 साल, निवासी शांति नगर अमोना देवास शामिल हैं।
कलेक्टर श्री गुप्ता ने स्पष्ट आदेश दिया है कि तीनों आरोपी आदेश प्राप्ति के 24 घंटों के भीतर जिला देवास और उसके आसपास के सीमावर्ती जिलों, जैसे इन्दौर, उज्जैन, शाजापुर, सीहोर, हरदा, खण्डवा, और खरगोन की राजस्व सीमाओं से बाहर चले जाएं। इसके अलावा, इन जिलों में जिला दंडाधिकारी न्यायालय की बिना पूर्व अनुज्ञा के प्रवेश नहीं कर सकेंगे।