देवास। नाबालिग बालिका के साथ बलात्संग करने वाले आरोपी को अंतिम सांस तक कारावास की सजा सुनाई गई। राजेन्द्र सिंह भदौरिया, जिला लोक अभियोजन अधिकारीद्वारा बताया गया कि अभियोजन प्रकरण इस प्रकार है।
दिनांक 12.07.2020 को अभियोक्त्री ने थाना नाहर दरवाजा देवास पर रिपोर्ट लिखाई कि शाम करीब 4 बजे उनके घर के पड़ोस में रहने वाले संजय व उसकी पत्नी सुप्रिया आई और उसकी मॉ से कहा कि वे दोनों उनकी बेटी को घूमने के लिये ले जाना चाहते हैं तो अभियोक्त्री की मॉ ने उन दोनों के साथ अभियोक्त्री को भेज दिया था। संजय गौर और उसकी पत्नि शालिनी अभियोक्त्री को मोटरसाईकिल में बीच में बैठाकर मांगलिया पुल तक ले गये थे। तक अभियोक्त्री ने उन्हें घर छोडने के लिये कहा तो वे दोनों अभियोक्त्री को देवास के बाहर के रास्ते से मीठा तालाब से ले गये जहॉ मीठा तालाब से थोड़ा पहले बायपास की ओर अंदर खेत तरफ बने कच्चे रास्ते पर मोटर साईकिल से ले गये व झाडियों के पास ले जाकर शाम करीब 7- 7:15 बजे के बीच अभियुक्त गण अभियोक्त्री को घास में ले गये जहां पर सुप्रिया ने अभियोक्त्री का हाथ पकड़ लिया और संजय ने अभियोक्त्री के साथ बलात्संग किया। जब अभियोक्त्री रोने व चिल्लाने लगी तो अभियुक्त गण उसे वहीं छोडकर चले गये थे।
घटना की रिपोर्ट थाना नाहर दरवाजा जिला देवास में दर्ज की गईा अभियोक्त्री की आयु 18 वर्ष से कम होने से पॉक्सो अधिनियम का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। आरोपी को गिरफ्तार कर अन्य आवश्यक अनुसंधान उपरान्त अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
माननीय विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) जिला देवास द्वारा निर्णय पारित कर आरोपी संजय पिता बचनलाल गौर को धारा 376(3), 376(1) भादंसं तथा 3/4(2) Pocso Act में शेष प्राकृत जीवनकाल (अंतिम सांस तक) आजीवन कारावास व कुल 1000/–रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।
उक्त प्रकरण में शासन की ओर से अभियोजन का सफल संचालन सुश्री ज्योति अजमेरा सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी, जिला देवास द्वारा किया गया तथा कोर्ट मोहर्रिर आरक्षक हर्षवर्धन चौहान का सहयोग रहा।