देवासनगर निगम

नगर निगम सीमा क्षेत्र में 2000 वर्गफीट तक के भूखंडों पर भवन निर्माण की त्वरित स्वीकृति

देवास। शहर के नागरिकों के लिए एक अच्छी खबर है। अब 2000 वर्गफीट (186 वर्गमीटर) तक के आवासीय भूखंडों पर भवन निर्माण के लिए त्वरित स्वीकृति प्राप्त करना आसान हो गया है। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, मध्य प्रदेश, भोपाल ने 9 जुलाई 2024 को आदेश जारी किया है कि नगर निगम सीमा क्षेत्र में आने वाले ऐसे भूखंडों पर भवन निर्माण की अनुमति डीम्ड/त्वरित स्वीकृति प्रक्रिया के तहत मिलेगी।

यह प्रक्रिया उन कालोनियों में लागू होगी जो नगर एवं ग्राम निवेष विभाग से अनुमोदित हैं या जो पूर्व में नियमों से अनुमोदित रही हैं। इसके लिए भूखंड का उपयोग केवल आवासीय होना चाहिए और आवेदन एबीपीएएस-2 पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन किया जा सकेगा।

महापौर श्रीमती गीता दुर्गेश अग्रवाल ने शहर के नागरिकों से अपील की है कि वे इस सुविधा का लाभ उठाएं और 2000 वर्गफीट तक के अपने निर्माण कार्यों के लिए नियमों का पालन करते हुए त्वरित स्वीकृति प्राप्त करें। इसके तहत आवेदन के 15 दिनों के अंदर निरीक्षण किया जाएगा और गलत जानकारी या ड्राइंग देने पर अनुज्ञा निरस्त की जा सकती है।

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