अपराधप्रशासनिक

गरीबों के राशन की कालाबाजारी करने वाले 2 आरोपियों को निरूद्ध कर 06 माह के लिए भोपाल जेल भेजा

देवास। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री चन्द्रमौली शुक्ला ने चोर बाजारी निवारण और आवश्‍यक वस्तु प्रदाय अधिनियम, 1980 की धारा 3(1)(2) में प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत 02 आरोपियों के विरूद्ध निरूद्ध आदेश जारी किये है।

जिला आपूर्ति अधिकारी देवास ने बताया कि सेवा सहकारी समिति मर्यादित भानगढ़ द्वारा संचालित शासकीय उचित मूल्य दुकान बरखेडा कोतापाई के प्रबंधक/विक्रेता द्वारा राशन कालाबाजारी किये जाने, पात्र हितग्राहियों को सामग्री से वंचित रखने, पात्रता अनुसार सामग्री प्रदाय नहीं करने एवं राशन सामग्री का व्यपवर्तन करने पर प्रबंधक रफीक पठान पिता रूस्तम खॉ पठान निवासी लायन होटल के पास बीएनपी रोड देवास एवं पूर्व विक्रेता प्रेमसिंह पिता हुकुमसिंह सोलंकी निवासी गुराडियाभील देवास को 06 माह की अवधि के लिये निरूद्ध कर केन्द्रीय जेल भोपाल भेजा गया है।

सौरभ सचान

सौरभ सचान देवास लाइव (dewaslive.com) के संपादक एवं प्रमुख हैं। देवास लाइव मध्यप्रदेश के देवास जिले से प्रकाशित एक प्रमुख डिजिटल हिंदी न्यूज़ प्लेटफ़ॉर्म है, जो स्थानीय खबरों, सामाजिक मुद्दों और जनहित से जुड़ी घटनाओं को निष्पक्ष और सटीक रूप में प्रस्तुत करता है। सौरभ सचान की पत्रकारिता का उद्देश्य स्थानीय आवाज़ों को सामने लाना और देवास की जमीनी सच्चाई को जनता तक पहुँचाना है।

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