देवास लाइव। शासन निर्देशों के अनुसार, शहर में महाशिवरात्रि के अवसर पर पशुवध गृह को बंद रखने के साथ ही चिकन, मटन, मछली, और अण्डे का व्यवसाय पूर्णता से प्रतिबंधित रहेगा। उपायुक्त देवबाला पिपलोनिया ने शहर के व्यवसायियों को आदेश दिया है कि वे 8 मार्च को महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर अपना व्यवसाय एक दिवस के लिए पूर्णता से बंद रखें।
नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 154 उपधारा (1) के अनुसार, अगर कोई व्यवसायी इस आदेश का उल्लंघन करता है और महाशिवरात्रि के दिन पशुवध गृह को बंद नहीं रखता है, तो उस पर कार्रवाई की जाएगी।
महापौर श्रीमती गीता दुर्गेश अग्रवाल ने धार्मिक आस्था को ध्यान में रखते हुए सभी मांस, चिकन, मटन, मछली, और अण्डा व्यवसायियों से इस आदेश का पालन करने की अपील की है।