देवास। शासन निर्देशानुसार खुले मे चिकन, मटन, मछली का विक्रय किये जाने पर नियमानुसार कार्यवाही की जाने हेतु महापौर श्रीमती गीता दुर्गेश अग्रवाल के द्वारा आयुक्त रजनीश कसेरा को कार्यवाही की जाने के सख्त निर्देश दिये गये।
आयुक्त के द्वारा निगम की टीम को कार्यवाही की जाने के निर्देशो के अन्तर्गत निगम सीमा क्षेत्र मे खुले मे चिकन व मटन विक्रय करने वाले व्यवसाईयो पर म.प्र. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 366 एवं 427 स्लाटर हाउस एवं एनीमल एक्ट 1995 मे दिये गये प्रावधानो का पालन नही करने पर सोमवार 18 दिसम्बर को नगर निगम द्वारा खाद्य विभाग के सहयोग से आवास नगर स्थित जनता फेश चिकन सेन्टर, शुक्रवारिया हाट क्षेत्र से कोहिनूर चिकन सेन्टर, मोहसीन चिकन सेन्टर, शेख चिकन सेन्टर, बावडिया स्थित एकता मटन शाप, बालगढ रोड चौराहा पर जय भवानी झटका मटन शाप इन दुकानो से लगभग 32 किलो चिकन व बकरे का मटन जप्त कर फिनाईल डालकर उसका विनिष्टीकरण किया गया तथा चालानी कार्यवाही भी की एवं खाद्य औषधी प्रशासन विभाग की टीम द्वारा पंचनामा बनाया गया। निगम स्वास्थ्य एवं खाद्य निरीक्षक हरेन्द्रसिह ठाकुर ने चिकन, मटन के लायसेंस के नियम के संबंध मे बताया की किसी भी धर्म संप्रदाय का देवालय, विद्यालय के मुख्य द्वार से 100 मीटर की दूरी पर स्थित हो, मीट की दुकान फ्रुड मार्केट से 100 मीटर की दूरी पर स्थित हो, मीट दुकान सब्जी या मछली की दुकान के पास नही हो, मीट की दुकान के अन्दर जानवर या पक्षी नही काटे जावेगें, मीट की दुकान कार्य करने वाले को शासकीय डाक्टर से स्वास्थ्य का प्रमाण पत्र लेना होगा, मीट की क्वालीटी पशु डाक्टर से प्रमाणित करवानी होगी, मीट दुकानदार बीमार या प्रेगनेंट जानवर नही काट सकेगें, मीट दुकानदार हर 6 माह मे अपनी दुकान की सफेदी करवायेगें, मीट काटने के चाकु ओर दुसरे धारदार हथियार स्टील के होगें, मीट दुकान मे कुडे के निपटान की समुचित व्यवस्था होगी, बूचड खाने से खरीदे गये मीट का पूरा हिसाब किताब रखना होगा, मीट को जिस फ्रीज मे रखा जावेगा उसका दरवाजा पारदर्शी होगा, मीट की दुकान मे गीजर अनिवार्य होगा, दुकान के बाहर पर्दे या गहरे रंग का ग्लास लगा हो ताकि किसी को मीट नजर न आये, एफएसडीए के किसी मानक का उल्लंघन होते ही लायसेंस रदृ हो जावेगा। कार्यवाही मे निगम स्वास्थ्य अधिकारी जितेन्द्र सिसोदिया, खाद्य सुरक्षा अधिकारी सुरेन्द्र ठाकुर, राजस्व अधिकारी प्रवीण पाठक, राजस्व उपनिरीक्षक राजेश जोशी, दरोगा अबरार पठान सहित निगम की टीम उपस्थित रही।