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कृषि विज्ञान केंद्र देवास द्वारा कृषि सुधार बिल 2020 के बारे में विस्तृत जानकारी दी

देवास लाइव। कृषि विज्ञान केंद्र देवास के वैज्ञानिकों ने देवास जिले के विभिन्न गाँव में एवं केंद्र पर कृषि सुधार संबंधी बिलों के बारे में कृषकों एवं मैदानी कार्यकर्ताओं को जानकारी दी। केंद्र के प्रधान वैज्ञानिक एवं प्रमुख डॉ. ए.के.दीक्षित ने बताया कि ये तीनों बिल किसानों के लिए फायदेमंद साबित होंगे। डॉ. दीक्षित ने कृषि उत्पादन, व्यापार और वाणिज्य अध्यादेश 2020 के बारे में बताया कि कृषि व्यापार एवं वर्तमान स्थिति में आर्थिक उदारीकरण के बावजूद कृषि और अन्य क्षेत्रों के बीच असमानता, उच्च बाजार शुल्क और शुल्क के साथ खंडित और अपर्याप्त बाजार, अपर्याप्त अवसंरचना और ऋण सुविधाएं, जानकारी विषमता एवं लाइसेंस देने में प्रतिबंध के कारण कृषि सुधारों की आवश्यकता महसूस की गयी। कृषि उत्पादन व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) अध्यादेश 2020 लाभकारी मूल्य पर किसानों की उपज की बिक्री और खरीद की पसंद की स्वतंत्रताप्रदान करता है। मंडियों के भौतिक परिसर के बाहर कुशल पारदर्शी और बाधा मुक्त राज्य के अंदर और अंतर-राज्य व्यापार को बढ़ावा देता है। ए.पी.एम.सी. मंडियों का कार्य करना जारी रखेगा। यह अधिनियम किसानों को अतिरिक्त विपणन चैनल प्रदान करता है। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कोई असर नहीं। गतान उसी दिन या जहां प्रक्रिया की आवश्यकता होती है उस स्थिति में 3 कार्य दिवसों के भीतर किसानों को किया जाना चाहिए। ऑनलाइन ट्रेडिंग की अनुमति देता है।
केंद्र के कीट वैज्ञानिक डॉ. मनीष कुमार ने बताया कि मूल्य आश्वासन पर किसान (संरक्षण एवं सशक्तिकरण) समझौता और कृषि सेवा अध्यादेश 2020 से किसानों और प्रायोजकों के बीच कृषि उपज की खरीद और कृषि सेवाओं के प्रावधान के लिए समझौतों के लिए कानूनी ढांचा तैयार किया गया। केंद्र सरकार द्वारा मॉडल कृषि समझौतों के लिए दिशानिर्देश जारी किये है। उपज की कीमत अनुबंध में स्पष्ट रूप से उल्लिखित होगी है। स्पष्ट रूप से विवाद समाधान तंत्र के माध्यम से किसानों और खरीदारों दोनों के अधिकारों की रक्षा करना है।
डॉ. निशीथ गुप्ता, उद्यानिकी वैज्ञानिक ने आवश्यक वस्तु (संशोधन) अधिनियम, 2020 के बारे में विस्तृत जानकारी दी और उन्होने बताया कि यह अधिनियम केवल एक असाधारण स्थिति जैसे युद्ध, सूखा, असाधारण मूल्य वृद्धि, प्राकृतिक आपदाएं में लागू होता है। स्टॉक सीमा का प्रभाव केवल मूल्य वृद्धि पर आधारित हो सकता है और केवल तभी लगाया जा सकता है जब बागवानी उपज के खुदरा मूल्य में 100% वृद्धि और गैर-नाशपाती उपज के खुदरा मूल्य में 50% की वृद्धि हो।
कृषि सुधार के लाभ
एकीकृत बाजार
किसानों को अपनी उपज बेचने की स्वतंत्रता, जिसे वे चाहते हैं और जहां वे चाहते हैं
एपीएमसी व्यवसायी गुटबंदी एकाधिकार का अंत
न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों के लिए सुरक्षा जाल के रूप में कार्य करता है
किसान अधिकारों की रक्षा करने वाला कानूनी ढांचा
बाजार शुल्क, करों आदि में कमी और बेहतर कीमत की खोज
खेतों के करीब बुनियादी ढांचे का विकास
अनुबंध खेती: मूल्य आश्वासन के साथ-साथ खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र बढ़ावा देना
छोटे और सीमांत किसानों के लिए भी खेती लाभदायक हो सकती है

किसानों से खरीद में वृद्धि: 2009-10 से 2013-14 की तुलना में पिछले 5 वर्षों के दौरान एमएसपी भुगतान में वृद्धि हुई है। धान के लिए 2.4 गुना (रु4.95 लाख करोड़), दालों के लिए 75 गुना (रु 49,000 करोड़ रुपए), तिलहन और नारियल के लिए 10 गुना (रु 25,000 करोड़), गेहूं के लिए 1.77 गुना (रु 2.97 लाख करोड़)

परामर्श प्रक्रिया: विभिन्न सरकारों द्वारा कृषि मुद्दों पर हितधारक परामर्श पिछले दो दशकों से जारी है। श्री शंकरलाल गुरु के अधीन विशेषज्ञ समिति (2000) ने आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अंतर-अलिया निरसन, प्रत्यक्ष विपणन को बढ़ावा देने और विपणन विस्तार सेवाओं में निजी क्षेत्र की भागीदारी का सुझाव दिया। अंतर-मंत्रालयी कार्य बल (2002) की सिफारिशों में विपणन प्रणाली का पुनरोद्धार, एपीएमसी अधिनियम में सुधार और अनुबंध कृषि को प्रोत्साहित करना शामिल है। राज्य सरकारों के परामर्श से तैयार किए गए कृषि विपणन पर मॉडल एपीएमसी अधिनियम, 2003: मॉडल एपीएमसी नियम 2007 में तैयार किए गए। मॉडल एपीएमसी अधिनियम, 2003 को 18 राज्यों द्वारा अपनाया गया।
केंद्र के सभी वैज्ञानिकों डॉ. के.एस.भार्गव, डॉ.महेंद्र सिंह, डॉ.लक्ष्मी, श्रीमति अंकिता पाण्डेय एवं डॉ. सविता कुमारी ने समय-समय पर विभिन्न गाँव में जाकर कृषकों को कृषि सुधार बिल 2020 के बारें में जाकरी दी जिसमें किसानों ने बिलों की वास्तविकता को समझा और अपना भ्रम वैज्ञानिकों के माध्यम से दूर किया। काफी कृषकों ने तीनों अध्यादेश के पक्ष में अपनी सहमति जाहिर की।

Sneha
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