देवास, 26 अप्रैल 2024: देवास जिले के ग्राम बरखेड़ा में 1 जुलाई 2022 को हुए सरपंच चुनाव में धांधली का मामला सामने आया है। हाईकोर्ट ने इस मामले में याचिका स्वीकार करते हुए चुनाव को रद्द कर दिया है और चुनाव अधिकारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं।
याचिकाकर्ता कमल पटेल ने आरोप लगाया था कि पोलिंग बूथ नंबर 52 से उन्हें मिले 122 वोटों में से चुनाव अधिकारी ने 29 वोटों को गलत तरीके से निरस्त कर दिया था। जिसके परिणामस्वरूप उन्हें हार का सामना करना पड़ा।
हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ के जस्टिस विवेक रूसिया ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद चुनाव अधिकारी द्वारा की गई गड़बड़ी को स्वीकार करते हुए चुनाव को रद्द कर दिया। उन्होंने कलेक्टर को निर्देश दिया है कि वे चुनाव अधिकारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराएं।
इस मामले में याचिकाकर्ता कमल पटेल का प्रतिनिधित्व अधिवक्ता प्रदीप गुप्ता और शैलेंद्र द्विवेदी ने किया था।