देवास लाइव। शहर में पति द्वारा पत्नी का गला घोटकर मारने का मामला सामने आया है। घटना जनवरी 2020 में घटित हुई थी लेकिन अब जांच उपरांत 5 महीने बाद प्रकरण दर्ज किया गया है।
कोतवाली थाना प्रभारी एमएस परमार के अनुसार आरोपी गामा खा पिता बशीर पठान निवासी वासुदेवपुरा कंजर मोहल्ला ने अपनी पत्नी सुनीता उर्फ शानू बी का गला घोटकर हत्या कर दी थी, जिस पर अब कोतवाली थाने में आरोपी गामा खा पर धारा 302, 201 के तहत प्रकरण दर्ज किया है और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है।
क्या है पूरी कहानी
पुलिस के अनुसार आरोपी गामा खा ने पहले से शादीशुदा तीन बच्चों की मां सुनीता से विवाह किया था। सुनीता ने अपने पहले पति को छोड़ दिया था और उसके पहले पति से 3 बच्चे भी थे। दोनों लोग शराब पीने के आदी थे। 19 जनवरी 2020 को शराब के नशे में दोनों में झगड़ा हुआ जिसके बाद आरोपी गामा खा ने मृतिका सुनीता उर्फ शानू बी का गला घोट दिया। जब सुनीता अचेत हो गई तो उसे एमजी हॉस्पिटल, उसके बाद इंदौर में दो, तीन अस्पतालों में ले जाया गया। आखिर में उसे देवास के अमलतास हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया जहां पर 21 जनवरी को उसकी मौत हो गई।
पुलिस ने मामले में मर्ग कायम किया और जिसके बाद पोस्टमार्टम कराया गया। पुलिस मामले की जांच कर ही रही थी कि कोरोना संक्रमण के कारण लाक़ डाउन लग गया और विसरा रिपोर्ट लेट आई। पोस्टमार्टम और विसरा रिपोर्ट आने के बाद अब 5 महीने बाद आरोपी के खिलाफ हत्या का प्रकरण दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है।