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देवास: मोबाइल की किस्त मांगने पर दुकानदार और उसके दोस्त को चाकू मारने के मामले में दो आरोपियों को 4-4 साल की जेल

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देवास, 3 दिसंबर 2025: मोबाइल फाइनेंस की किस्त नहीं चुकाने पर दुकानदार से मारपीट और चाकूबाजी करने के मामले में प्रथम अपर सत्र न्यायालय देवास ने मुख्य आरोपी राजपाल लोधी और उसके साथी गोलू लोधी को चार-चार वर्ष के कठोर कारावास और 5,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

घटना 15 अप्रैल 2022 की रात करीब 10:30 बजे की है। तहसील चौराहा क्षेत्र में शिवाय टेलीकॉम की दुकान चलाने वाले योगेश राठौर ने राजपाल लोधी को ओप्पो कंपनी का 15,000 रुपये का मोबाइल फाइनेंस पर दिया था। राजपाल किस्त जमा नहीं कर रहा था। उस दिन दुकान बंद कर घर लौटते वक्त यूपी नगरी बस स्टैंड इटावा के पास योगेश की राजपाल से मुलाकात हुई।

किस्त के पैसे मांगने पर राजपाल ने पहले धक्का-मुक्की की, गाली-गलौज किया और अपने दोस्त गोलू लोधी को फोन कर बुला लिया। योगेश ने भी अपने दोस्त सचिन और अजय को बुलाया। मौके पर पहुंचते ही गोलू लोधी ने सचिन को मां-बहन की गालियां देते हुए पेट में नाभि के नीचे चाकू घोंप दिया। योगेश ने बचाव करने की कोशिश की तो राजपाल लोधी ने उसके हाथ पर चाकू से हमला कर दिया।

आरोपियों ने दोनों को धमकी दी कि आगे से पैसे मांगे तो जान से मार देंगे। घायलों ने तुरंत कोतवाली थाना देवास में रिपोर्ट दर्ज कराई।

मामले की पैरवी सरकारी वकील अशोक चावला ने की, जबकि कोर्ट मुंशी आरक्षक विष्णु कचनार ने सहयोग किया। न्यायाधीश ने दोनों आरोपियों को धारा 324, 294, 506 और 34 भादवि के तहत दोषी ठहराते हुए यह सजा सुनाई।