देवास लाइव, Dewas Live News MadhyaPradesh

Dewas News: योगेश हत्याकांड, कांग्रेस नेता प्रदीप चौधरी की गवाही बनी निर्णायक, आरोपी अतुल ठाकुर को आजीवन कारावास

1,754

देवास। बहुचर्चित योगेश पटेल उर्फ मामू हत्याकांड में न्यायालय ने कड़ा फैसला सुनाते हुए आरोपी अतुल ठाकुर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश ने आरोपी को दोषी मानते हुए ₹5,000 के अर्थदंड से भी दंडित किया है। यह फैसला 16 दिसंबर 2025 को सुनाया गया।

सरकारी वकील ने बताया कि यह घटना 11 जनवरी 2021 की मध्यरात्रि लगभग 9:05 से 9:30 बजे के बीच सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल के पीछे, सम्यक विहार कॉलोनी रोड, देवास में हुई थी।

💰 पैसों के लेनदेन से शुरू हुआ विवाद, हत्या में बदला

प्रकरण के अनुसार आरोपी ने अपने मित्र कमलेश के माध्यम से योगेश पटेल उर्फ मामू से ₹50,000 उधार लिए थे। यह रकम ब्याज पर, गारंटी और दो चेक के आधार पर दी गई थी। लॉकडाउन के बाद आरोपी ने ब्याज देना बंद कर दिया और बार-बार मांग के बावजूद रकम नहीं लौटाई।

पैसे को लेकर विवाद बढ़ने पर 11 जनवरी 2021 की रात योगेश पटेल और कमलेश, अतुल के कहने पर उससे मिलने पहुंचे। बातचीत के बहाने आरोपी उन्हें अलग-अलग स्थानों पर ले गया और अंततः सरस्वती स्कूल के पीछे सुनसान सीमेंट रोड पर हत्या की वारदात को अंजाम दिया।

🔪 चाकू से गले पर हमला, मौके पर ही बेहोश हुआ योगेश

अभियोजन के अनुसार, बातचीत के दौरान अतुल ठाकुर ने कमर में छुपाया हुआ चाकू निकालकर योगेश के गले पर वार किया। जब कमलेश ने बीच-बचाव की कोशिश की तो आरोपी ने उसे भी जान से मारने की धमकी दी। लगातार चाकू के हमलों से योगेश गंभीर रूप से घायल होकर बेहोश हो गया।

इसके बाद आरोपी जबरन कमलेश को मोटरसाइकिल पर बैठाकर भागा, लेकिन सम्राट कॉलोनी में मोटरसाइकिल फंसने पर कमलेश मौके से भाग निकला और डायल-100 पर सूचना दी। कुछ ही देर में पुलिस और कांग्रेस नेता मौके पर पहुंच गए।

⚖️ गवाही बनी फैसले की नींव

न्यायालय में कमलेश और प्रदीप चौधरी की गवाही को अहम माना गया। अभियोजन पक्ष के अन्य साक्ष्यों ने भी घटना की पुष्टि की। न्यायालय ने सभी तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को दोषी ठहराया।

सरकारी वकील के अनुसार, आरोपी घटना के समय से ही जेल में बंद था और उसे कभी जमानत नहीं मिली। बुधवार को भी न्यायालय में उसे बीसी (बंदी कनेक्शन) के माध्यम से पेश किया गया।

👮‍♂️ जांच और पैरवी

प्रकरण की विवेचना थाना कोतवाली देवास के तत्कालीन थाना प्रभारी सब-इंस्पेक्टर पवन यादव द्वारा की गई। शासन की ओर से पूरे मामले की सशक्त पैरवी सरकारी वकील अशोक चावला ने की, जिसमें कोड मुंशी आरक्षक 1034 विष्णु आर्य का सहयोग रहा।

देवास हत्याकांड, योगेश पटेल मामू हत्या, अतुल ठाकुर आजीवन कारावास, देवास कोर्ट फैसला, कांग्रेस नेता प्रदीप चौधरी गवाही, Madhya Pradesh crime news, Dewas murder case verdict