
देवास, मध्य प्रदेश:राजेंद्र सिंह भदौरिया, प्रभारी उप संचालक/जिला लोक अभियोजन अधिकारी ने बताया कि जिला एवं सत्र न्यायालय, देवास द्वारा एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया गया है। इस फैसले में, दो आरोपियों को पैसे डबल करने का लालच देकर लोगों के साथ धोखाधड़ी करने के लिए सजा सुनाई गई है।
मामला:
* आरोपियों ने कार्पोरेट कार्य मंत्रालय ग्वालियर में बीएनपी इंष्योरेन्स एण्ड इंवेस्टमेंट सर्विस इंडिया लिमिटेड और बीएनपी इंडिया डेव्लोपर्स एण्ड इफ्राइस्ट्रक्चर प्रायवेट लिमिटेड नाम से कंपनियों का पंजीकरण करवाया था।
* उन्होंने लोगों को पांच साल में धन डबल करने का लालच देकर इन कंपनियों के लिए एजेंट नियुक्त किए।
* एजेंटों ने लोगों से पैसे इकट्ठा किए और उन्हें पालिसियां दीं।
* जब पालिसियों की अवधि पूरी हुई, तो आरोपियों ने लोगों को उनके पैसे वापस नहीं किए।
* उन्होंने पैसे इकट्ठा करके कंपनियों का उज्जैन स्थित ऑफिस बंद कर दिया और फरार हो गए।
सजा:
* माननीय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीष महोदय, जिला देवास द्वारा आरोपी राघवेन्द्र पिता गौरीचरण नरवरिया और दयानंद पिता करण सिंह को दोषी पाते हुए धारा 420 और 120-बी भादसं में 4-4 वर्ष का सश्रम कारावास और 25000-25000 रुपये का अर्थदंड सुनाया गया।
उपलब्धि:
* इस मामले में शासन की ओर से कुशल पैरवी श्री जगजीवनराम सवासिया, एडीपीओ जिला देवास द्वारा की गई।
* कोर्ट मोहर्रिर प्रधान आरक्षक श्याम आंजना का भी इस मामले में विशेष सहयोग रहा।


