दहेज हत्या के आरोपी शिक्षक को 7 वर्ष कारावास एवं 5 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित
देवास। प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश मनीष सिंह ठाकुर ने दहेज हत्या के आरोपी नरेंद्र आर्य को 7 वर्ष कारावास एवं 5 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। नरेंद्र आर्य, जो पेशे से एक शिक्षक है और जमुनिया टोंक खुर्द, देवास का निवासी है, पर अपनी पत्नी रेणुका की दहेज के लिए प्रताड़ना और हत्या का आरोप सिद्ध हुआ।
शासकीय अभिभाषक अशोक चावला ने बताया कि मृतिका रेणुका का विवाह 7 मई 2019 को नरेंद्र आर्य के साथ अखिल भारतीय चंद्रवंशी खाती समाज समिति पोलाय कला द्वारा आयोजित विवाह सम्मेलन में हुआ था। प्रारंभिक कुछ समय तक अभियुक्त ने रेणुका को अच्छे से रखा, लेकिन बाद में वह दहेज के लिए 1,00,000 रुपए नगद, मोटर साइकिल, फ्रीज, और सोफा सेट की मांग करते हुए उसे प्रताड़ित करने लगा।
रेणुका ने अपने परिवारजनों को इस प्रताड़ना के बारे में बताया था। 10 जून 2020 को नरेंद्र अपनी पत्नी को लेने के लिए ग्राम गोरधनिया स्थित ससुराल गया, जहां रेणुका के माता-पिता ने अपनी आर्थिक स्थिति का हवाला देते हुए दहेज देने में असमर्थता जताई। 11 जून 2020 को रेणुका को विदा कर दिया गया। इसके पांच दिन बाद, 16 जून 2020 को नरेंद्र ने रेणुका के परिवारजनों को फोन पर सूचित किया कि रेणुका ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली।
इस प्रकरण में प्रधान आरक्षक श्याम आंजना का सहयोग सराहनीय रहा। अदालत ने सबूतों और गवाहों के आधार पर नरेंद्र आर्य को दोषी पाते हुए यह सजा सुनाई।