देवास: 16 मार्च 2024 को कलेक्टर ऋषव गुप्ता ने देवास जिले के निजी विद्यालयों के संचालकों और पुस्तक विक्रेताओं की बैठक कलेक्टर कार्यालय सभाकक्ष में ली। बैठक में सीईओ जिला पंचायत हिमांशु प्रजापति, अपर कलेक्टर प्रवीण फुलपगारे, जिला शिक्षा अधिकारी एचएल खुशाल, डीपीसी प्रदीप जैन, बीआरसी किशोर वर्मा, निजी विद्यालयों के संचालक और पुस्तक विक्रेता उपस्थित थे।
मुख्य निर्देश:
- पाठ्यक्रम न्यूनतम रखें: विद्यालयों को पाठ्यक्रम न्यूनतम रखने और पुस्तकों में आपत्तिजनक कंटेंट नहीं होने देना होगा।
- पालकों पर दबाव नहीं: पालकों पर पाठ्यक्रम के अलावा अन्य पुस्तके खरीदने पर दबाव नहीं डाला जाएगा।
- एक से अधिक यूनिफार्म नहीं: कोई भी विद्यालय अधिकतम दो से अधिक यूनिफार्म निर्धारित नहीं कर सकेगा।
- सेमेस्टरवाईज संचालन नहीं: विद्यालय सेमेस्टरवाईज संचालित नहीं होंगे।
- पुस्तकें खरीदने की तारीख: अभिभावक 30 अप्रैल 2024 तक पुस्तकें खरीद सकेंगे।
- एक दुकान का प्रचार नहीं: सभी दुकानों पर पाठ्यक्रम उपलब्ध होना चाहिए, किसी एक दुकान को प्रमोट नहीं किया जाएगा।
- स्कूल लोगो वाले कवर नहीं: स्कूल के लोगो वाले पुस्तक कवर खरीदने के लिए दबाव नहीं बनाया जाएगा।
- एकाधिकार समाप्त: धारा 144 (1)(2) के तहत स्कूल संचालकों, पुस्तक प्रकाशकों एवं विक्रेताओं के एकाधिकार को समाप्त करने के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए हैं।
- निरीक्षण दल: ब्लॉक स्तर पर जांच के लिए दल बनाए गए हैं, जो समय-समय पर निजी विद्यालयों और पुस्तक विक्रय केंद्र पर निरीक्षण करेंगे।
- स्कूल बैग पालिसी: सभी विद्यालयों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन के लिए स्कूल बैग पालिसी 2020 के निर्देशों का पालन करना होगा।
- पुस्तकों की सूची: स्कूल संचालक/प्राचार्य स्कूल में संचालित प्रत्येक कक्षा के लिये अनिवार्य पुस्तकों की सूची विद्यालय के परीक्षा परिणाम के पूर्व ही अपने स्कूल की वेबसाइट पर अपलोड करें एवं विद्यालयीन सार्वजनिक सूचना पटल/स्थान पर चस्पा कर पालक को सूचना भी दे।
यह कदम अभिभावकों को राहत देने और शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने के लिए उठाए गए हैं।