देवास, 21 दिसंबर 2022 को थाना कोतवाली क्षेत्र के माली मोहल्ला में फ़रियादी युवराज पिता भारत सिंह राजपूत पर चाकू से जानलेवा हमला किया गया था। इस घटना पर थाना कोतवाली में अपराध क्रमांक 1344/22 धारा 307, 341, 294, 34 भादवि के तहत मामला दर्ज किया गया था।
हमला करने वाले आरोपियों में सुनीता उर्फ़ सुन्नो ढोली, सुनील पिता राधेश्याम ढोली, छोटा उर्फ़ लखन ढोली, लप्पू उर्फ़ पवन ढोली और राम ढोली को गिरफ्तार कर लिया गया था।
आज माननीय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश देवास ने सभी आरोपियों को दोषी ठहराते हुए उन्हें 10-10 साल के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही, प्रत्येक आरोपी पर 10,000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।
इस मामले की विवेचना उप निरीक्षक पवन यादव द्वारा की गई थी, जिनकी तत्परता और मेहनत से न्यायालय में यह मामला सफलतापूर्वक सिद्ध हुआ।