देवास में अब नौकर, किराएदार और कर्मचारियों का पुलिस वेरिफिकेशन अनिवार्य, कलेक्टर ने BNSS 2023 के तहत जारी किए आदेश

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देवास, 06 नवम्‍बर 2025।

​देवास कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री ऋतुराज सिंह ने जिले में जन सामान्य की सुरक्षा, लोक शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) 2023 की धारा 163(1), (2) के तहत दिए गए अधिकारों का प्रयोग करते हुए, अब जिले में विभिन्न श्रेणियों के व्यक्तियों का पुलिस वेरिफिकेशन अनिवार्य कर दिया गया है।

​यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है और आगामी दो माह तक प्रभावशील रहेगा।

किराएदारों और घरेलू नौकरों की जानकारी अनिवार्य

​जारी आदेश के अनुसार, जिले के प्रत्येक मकान या दुकान मालिक के लिए यह अनिवार्य होगा कि वे किसी भी नए किराएदार या घरेलू नौकर को रखने से पहले उनकी विस्तृत जानकारी संबंधित पुलिस थाने में जमा कराएँ। पुलिस विभाग इस जानकारी के आधार पर उनका चरित्र सत्यापन (Police Verification) करेगा।

इन सभी के लिए पुलिस सूचना देना अनिवार्य:

​कलेक्टर श्री सिंह द्वारा जारी आदेश में सुरक्षा के मद्देनजर कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं, जो निम्नलिखित हैं:

  1. घरेलू नौकर और किराएदार: मकान/दुकान मालिक या घरेलू नौकर के स्वामी को नए किराएदार या नौकर रखने पर संबंधित थाने में सूचना देना अनिवार्य होगा।
  2. व्यावसायिक कर्मचारी: व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के मालिक कर्मचारियों को रखने के उपरांत उनकी सूचना आईडी प्रूफ सहित थाने पर देंगे।
  3. होटल/लॉज में रुकने वाले: होटल, लॉज, रैनबसेरा, धर्मशाला आदि में रुकने वाले हर व्यक्ति से पहचान पत्र (ID Proof) लेना अनिवार्य होगा। संचालकों को ठहरने वाले व्यक्तियों की सूची प्रतिदिन थाना प्रभारी को सौंपनी होगी।
  4. निर्माण मजदूर: भवन निर्माण एवं अन्य निर्माण कार्यों में लगे मजदूरों और कारीगरों की सूचना ठेकेदार द्वारा थाने पर देने के उपरांत ही उन्हें काम पर रखा जाएगा।
  5. होम डिलेवरी/कूरियर स्टाफ: ऑनलाइन शॉपिंग, होम डिलीवरी या कूरियर का कार्य करने वाली कंपनियों को अपने उन कर्मचारियों की जानकारी थाने पर देनी होगी, जो घर-घर जाकर पार्सल वितरित करते हैं। उनके आईडी प्रूफ लेना आवश्यक है।
  6. स्पा/मसाज सेंटर कर्मचारी: स्पा सेंटर, मसाज सेंटर और ब्यूटी पार्लर पर कार्यरत सभी व्यक्तियों की जानकारी उनके आईडी प्रूफ के साथ थाने में जमा करानी होगी।
  7. निजी सुरक्षा गार्ड: प्राइवेट सुरक्षा एजेंसी द्वारा नियुक्त किए गए गार्ड्स की जानकारी भी थाने पर दी जाए और उनके आई.डी. प्रूफ लिए जाएं।
  8. निजी छात्रावास: निजी छात्रावासों में रह रहे छात्र एवं छात्राओं की सूचना और उनके आई.डी. प्रूफ संबंधित थाने में दिए जाएं।
  9. विदेशी व्यक्ति: जिले में ठहरने वाले विदेशी व्यक्तियों के संबंध में भी सूचना संबंधित थाना को देनी होगी।

उल्लंघन पर दंडनीय अपराध

​कलेक्टर श्री सिंह ने स्पष्ट किया कि यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 (1), (2) के अंतर्गत एकपक्षीय पारित किया जाता है। उन्होंने चेतावनी दी कि उक्त आदेश का उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के अंतर्गत दंडनीय अपराध की श्रेणी में आएगा।

​संबंधित एसडीएम और एसडीओ (पी) को अपने अनुभाग क्षेत्र में आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए हैं।