अपराधदेवासन्यायालय

छठी कक्षा की छात्रा के दुष्कर्मी को अंतिम सांस तक जेल में रहने की सजा



देवास लाइव। देवास न्यायालय ने गंभीर और सनसनीखेज श्रेणी में चिन्हित दुष्कर्म के अपराध पर दुष्कर्मी राजेंद्र उर्फ राजपाल सिंह को अंतिम सांस तक जेल में रहने की सजा सुनाई है मामला कोर्ट में करीब सवा 2 साल तक चला।

जिला लोक अभियोजक राजेंद्र सिंह भदोरिया के अनुसार विजयगंज मंडी में 21 दिसंबर 2020 को उज्जैन के जेके नर्सिंग होम अस्पताल से सूचना मिली थी की एक पीड़िता जिसकी उम्र 14 से 15 वर्ष है उसके साथ दुष्कर्म हुआ है। मामले में यह बात सामने आई कि वर्ष 2018 में जब पीड़िता कक्षा छठवीं में पढ़ती थी और स्कूल जाती थी उसी दौरान आरोपी राजेंद्र उर्फ राजपाल सिंह ने बहाने से उसे अपने घर पर बुलाया और बेहोशी की दवा देकर अश्लील वीडियो बनाया और दुष्कर्म किया।
आरोपी द्वारा बच्ची को वीडियो वायरल करने की धमकी देकर लगातार 2 साल तक दुष्कर्म किया गया। पेट दर्द होने पर बेहोशी की हालत में उसे उज्जैन के अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां पर उसे मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ जिसके बाद पूरा मामला सामने आया। जिस पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर अभियोग न्यायालय में प्रस्तुत किया और उसके बाद अंतिम सांस तक जेल में रहने की सजा सुनाई गई।

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