देवास। पूर्व मुख्यमंत्री ने गत दिनों सोशल मीडिया पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वितीय प.पु सरसंघचालक की एक पुस्तक का हवाला देते हुए कुटचरित एवं भ्रामक जानकारी पोस्ट की थी। जिस पर कार्रवाई को लेकर देविप्रा अध्यक्ष ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक से चर्चा की व उचित धाराओं में तत्काल प्रकरण पंजीबद्ध करने की बात कही थी। इस मामले को लेकर सोमवार को कोतवाली थाने पर देविप्रा अध्यक्ष ने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के विरूद्ध अपराध दर्ज कराया है।
देविप्रा अध्यक्ष श्री राजेश यादव शनिवार को पुलिस अधीक्षक की अनुपस्थिति में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री मंजीत सिंह चावला से मिलने पहुंचे थे। जहां उन्होनें बताया था कि पूर्व मुख्यमंत्री व कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह द्वारा ट्वीटर के माध्यम से 8 जुलाई को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वितीय प.पु सरसंघचालक गोलवलकर जी (गुरूजी) की एक पुस्तक का हवाला देते हुए कुटचरित एवं भ्रामक जानकारी पोस्ट की थी। पूर्व मुख्यमंत्री की इस कुटचरित सोशल मीडिया पर की गई पोस्ट से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की छवि धूमिल करने का कुत्सीत प्रयास किया गया था। जिस पुस्तक का हवाला देते दिग्विजयसिंह जी ने ट्वीट किया है उक्त पुस्तक में ऐसा कुछ नहीं लिखा है पुस्तक को गलत संदर्भित कर गलत, झूठी और मनघड़ंत बातों का उल्लेख समाज में वैमनस्यता फैलाने और संघ की बदनामी करने के उद्देश्य से किया गया था। इस मामले को लेकर देविप्रा अध्यक्ष श्री यादव सोमवार को कोतवाली थाने पहुंचे जहां उन्होनें पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के विरूद्ध अपराध दर्ज कराया। कोतवाली थाना पुलिस ने श्री यादव की रिपोर्ट पर धारा 153-ए, 469, 500, 505 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर मामले को विवेचना में लिया है। श्री यादव ने कहा कि मैं मानहानी के दावे के साथ लीगल नोटिस भी मेरे वकिल राजेन्द्र बापट के माध्यम से दिग्विजय सिंह को भेज रहा हूं।