देवास

जिलाबदर कार्रवाई: दो आरोपियों को 6-6 माह के लिए जिलाबदर



देवास, 26 मार्च 2024: जिला कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी ऋषव गुप्ता ने मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम, 1970 की धारा 3(2)(क) के तहत दो आरोपियों राधेश्याम उर्फ सेठी (38 वर्ष, निवासी ग्राम संदलपुर, थाना खातेगांव) और जमील खान (50 वर्ष, निवासी ग्राम अण्‍डागली, थाना हाटपीपल्‍या) को 6-6 माह के लिए जिलाबदर करने का आदेश जारी किया है।

आदेशानुसार:

* अभियुक्त आदेश प्राप्ति के 24 घंटे के भीतर जिला देवास और आसपास के सीमावर्ती जिलों (इंदौर, उज्जैन, शाजापुर, सीहोर, हरदा, खंडवा, खरगोन) की राजस्व सीमाओं से बाहर चले जाएंगे।
* जिला दंडाधिकारी न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना इन जिलों में प्रवेश नहीं कर सकेंगे।
* उल्लंघन की स्थिति में अभियुक्तों के विरुद्ध अधिनियम की धारा 13 के तहत कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

san thome school
Sneha
Show More
Back to top button