देवास। नवरात्रि महापर्व के दौरान 3 से 11 अक्टूबर तक देवास नगर निगम सीमा क्षेत्र में सभी चिकन, मटन, मछली और अंडे की दुकानों को बंद रखने का आदेश जारी किया गया है। नगर निगम आयुक्त रजनीश कसेरा ने इस संबंध में जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि माता टेकरी, जो एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, पर नवरात्रि के दौरान हजारों श्रद्धालु दर्शनों के लिए आते हैं। जन सामान्य की भावनाओं का सम्मान करते हुए, नगर निगम ने देवास नगर निगम अधिनियम 1965 की धारा 254 और 255 के तहत इन दुकानों और होटलों में मांस और मछली विक्रय पर रोक लगाने का निर्णय लिया है।
इस अवधि के दौरान मांसाहारी वस्तुओं की बिक्री पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगी, जिससे श्रद्धालुओं की आस्था और धार्मिक भावनाओं का आदर हो सके।