देवासन्यायालय

देवास में महिला अधिकारी को वसूली के लिए धमकाता था पत्रकार, न्यायालय ने 2 वर्ष की सजा सुनाई

देवास लाइव. इन दिनों पत्रकारिता की आड़ में जमकर ब्लैक मैलिंग का धंदा फलफूल रहा है. देवास में नयायालय ने एक ऐसे पत्रकार को सजा सुनाई है जो एक महिला अधिकारी को धमका कर पैसे की मांग करता था.
राजेन्द्र सिंह भदौरिया, जिला लोक अभियोजन अधिकारी द्वारा बताया गया कि फरियादिया ज्योति जैन, जिला आपूर्ति अधिकारी देवास द्वारा थाना सिटी कोतवाली को लिखित आवेदन प्रस्तुत किया था की देवास चन्द्रावती समाचार पत्र का संपादक भगवन्त सिंह चौहान अप्रैल 2014 से लगातार उसके विरूद्ध उक्त समाचार पत्र में अपमानजनक व चारित्रिक दोषारोप वाले समाचार प्रकाशित करता आ रहा है। इसी संबंध में दिनांक 01.04.2015 को लगभग 11ः30 बजे भगवन्त सिंह फरियादी के कार्यालय में आकर दस हजार रूपये की मांग करने लगा और धमकी दी कि अगर पैसे नहीं दिये तो वह समाचार पत्र में उसके चरित्र के बारें में ऐसी खबरें लिखेगा जिससे उसकी छवि खराब हो जायेगी और इतना कहकर वह चला गया। इसके बाद फरियादिया ने थाना सिटी कोतवाली पर आरोपी के विरूद्ध रिपोर्ट दर्ज करवाई गई जिसके उपरांत उक्त अपराध विवेचना में लिया जाकर आवश्यक अनुसंधान पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिला देवास द्वारा निर्णय पारित कर आरोपी भगवन्त सिंह चौहान को भा.दं.सं. की धारा 384,385 में दोषी पाते हुये 02-02 वर्ष के सश्रम कारावास से तथा 5000-5000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
उक्त प्रकरण में शासन की ओर से अभियोजन का सफल संचालन रईस शेख, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी, जिला देवास द्वारा किया गया एवं उक्त प्रकरण में आरक्षक यशवंत धानुक का विशेष सहयोग रहा।

Sneha
san thome school
Show More
Back to top button