देवास/सोनकच्छ। जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश सोनकच्छ ने नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर भगा ले जाने और उसके साथ
गलत काम करने वाले युवक को पॉक्सो एक्ट में बीस साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई एवं तीन हजार पांच सौ रुपए का अर्थ दंड से दंडित किया ।
घटना दिनांक 13 अगस्त 2021 की है। पीड़ित नाबालिग लड़की उम्र 15 वर्ष 6 माह निवासी गंधर्वपुरी के परिजनों द्वारा सोनकच्छ थाना पर रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि आरोपी यशपाल पिता
गंगाराम 20 वर्ष निवासी बैराखेडी नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर भगा ले गया। इस पर पुलिस द्वारा तलाश करने पर दिनांक 21 नवम्बर 2021 को नाबालिग लड़की और लड़के को इंदौर के पास से पकड़ा और 363, 366, 376 में प्रकरण दर्ज किया गया। प्रकरण में फैसला सुनाते हुए न्यायालय द्वारा आरोपी यशपाल को बीस साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई।