देवास, 17 मई 2024: राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के निर्देशानुसार, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, देवास द्वारा बदलाव समिति सामाजिक संस्था के सहयोग से मध्यस्थता भवन में एक शिविर/कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का उद्देश्य ट्रांसजेंडरों के अधिकारों और संवैधानिक अधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाना था।
कार्यशाला में:
- जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, देवास की सचिव, श्रीमती अभिलाषा एन. मवार ने बताया कि संवैधानिक अधिकार सभी व्यक्तियों को समान रूप से प्राप्त हैं और इनका संरक्षण संविधान द्वारा किया जाता है। उन्होंने सभी व्यक्तियों को अपने संवैधानिक अधिकारों का पालन करने और कर्तव्यों का निर्वाह करने का आह्वान किया।
- बदलाव समिति सामाजिक संस्था के सचिव, श्री रजनीश लंगर ने ट्रांसजेंडरों के अधिकारों के बारे में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि संविधान के तहत सभी व्यक्तियों को समानता का अधिकार प्राप्त है। उन्होंने ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) बिल 2019 के अंतर्गत भेदभाव पर प्रतिबंध, निवास का अधिकार, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि विषयों पर प्रकाश डाला।
- जिला विधिक सहायता अधिकारी, श्री रॉबिन दयाल ने राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा संचालित तस्करी एवं वाणिज्यिक यौन शोषण पीड़ितों के लिए विधिक सेवा योजना और विधिक सहायता के बारे में जानकारी प्रदान की।
कार्यक्रम में:
- पैरालीगल वालेंटियर
- पैनल लॉयर
- लीगल डिफेंस काउंसिल
भी उपस्थित थे।
यह कार्यशाला ट्रांसजेंडर समुदाय के अधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और उन्हें उनके संवैधानिक अधिकारों के बारे में जानकारी प्रदान करने में सफल रही।