देवासप्रशासनिक

देवास जिले में सोशल मीडिया पर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी

देवास, 30 मई 2024 – कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री ऋषव गुप्ता ने देवास जिले में कानून व्यवस्था को बनाए रखने और जनसामान्य की सुरक्षा के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। यह आदेश जिले की राजस्व सीमा में लागू होंगे। श्री गुप्ता ने बताया कि किसी भी प्रकार की आपत्तिजनक और उत्तेजित करने वाली फोटो, चित्र, मैसेज, साम्प्रदायिक संदेश और उनकी फॉरवर्डिंग पर ट्वीटर, फेसबुक, व्हाट्सएप्प आदि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर प्रतिबंध लगाया गया है। इस आदेश का उल्लंघन भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 188 के अंतर्गत दंडनीय अपराध माना जाएगा।

यह आदेश जनसामान्य की सुरक्षा और लोकशांति भंग होने की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए जारी किया गया है। कलेक्टर ने बताया कि जिले में सोशल मीडिया पर असामाजिक तत्वों द्वारा आपत्तिजनक संदेश, चित्र, वीडियो और ऑडियो मैसेज का प्रसारण किया जा रहा है, जिससे दो समुदायों के बीच संघर्ष और वैमनस्यता की स्थिति उत्पन्न हो रही है। इससे जिले की सामुदायिक सद्भाव और शांति व्यवस्था को खतरा है।

आदेश में उल्लेख है कि यह एकपक्षीय रूप से पारित किया गया है क्योंकि इतनी समय उपलब्ध नहीं है कि जनसामान्य या संबंधित पक्षों को पूर्व सूचना दी जा सके। कोई भी व्यक्ति या संस्था इस आदेश के खिलाफ आपत्ति दर्ज कर सकती है। कलेक्टर श्री गुप्ता का यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू किया गया है।

san thome school
Sneha
Back to top button