देवास में बड़ा फैसला: नरवाई (Stubble Burning) रोकने के लिए SMS/रीपर रहित कंबाइन हार्वेस्टर पर तत्काल Ban, उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई

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देवास, मध्य प्रदेश | 08 नवंबर 2025

​कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ऋतुराज सिंह ने जिले में नरवाई (Stubble Burning) की घटनाओं और बढ़ते वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए एक सख्त आदेश जारी किया है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत, अब देवास जिले में स्ट्रॉ मैनेजमेंट सिस्टम (SMS) / स्ट्रॉ रीपर रहित कंबाइन हार्वेस्टरों द्वारा फसल कटाई पूरी तरह से प्रतिबंधित (Combine Harvester Ban) कर दी गई है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है।

SMS/Straw Reaper अनिवार्य (Compulsory)

​आदेश के अनुसार, अब जिले में उपयोग होने वाले सभी कंबाइन हार्वेस्टरों में स्ट्रॉ मैनेजमेंट सिस्टम (SMS) स्ट्रॉ रीपर (Straw Reaper) का लगा होना अनिवार्य है। सिर्फ हार्वेस्टर का उपयोग करके फसल काटना इस आदेश का स्पष्ट उल्लंघन माना जाएगा।

​जिले के भीतर और बाहर से आने वाले कंबाइन हार्वेस्टर संचालकों के लिए दो महत्वपूर्ण शर्तें रखी गई हैं:

  1. शपथ पत्र: सभी कंबाइन हार्वेस्टर संचालकों को अपनी पूर्ण जानकारी का एक शपथ पत्र संबंधित पुलिस थाने में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
  2. दैनिक रिपोर्टिंग: संचालकों को प्रतिदिन की कटाई संबंधी जानकारी संबंधित विकासखंड के वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी को देनी होगी। ये अधिकारी प्रतिदिन यह जानकारी जिला उप संचालक कृषि कार्यालय को प्रस्तुत करेंगे।

क्यों लिया गया यह फैसला? (Reason for Ban)

​आदेश में स्पष्ट किया गया है कि फसल कटाई के दौरान यह देखा गया है कि अन्य जिलों से आने वाले कंबाइन हार्वेस्टर खेतों में बड़ी मात्रा में फसल अवशेष (Crop Residue) और डंठल छोड़ जाते हैं। किसान अक्सर इन्हें बिना किसी सुरक्षात्मक उपाय के जला देते हैं, जिससे उड़ने वाली चिंगारियों के कारण आस-पास के खेतों और संपत्ति में बड़ी आग दुर्घटनाओं (Fire Hazards) की आशंका बनी रहती है।

​इसके अतिरिक्त, नरवाई जलाने से भारी मात्रा में धुआँ उत्पन्न होता है, जो गंभीर पर्यावरणीय प्रदूषण (Environmental Pollution) और स्वास्थ्य समस्याएं पैदा करता है। जिले में Crop Residue Management सुनिश्चित करने के लिए यह कार्यवाही आवश्यक है।

किसानों को प्रोत्साहन और दंड का प्रावधान

​कलेक्टर सिंह ने किसानों को नरवाई प्रबंधन के लिए सुपरसीडर (Super Seeder), रीपर कंबाइंड, स्वचालित रीपर, चाप कटर जैसे उन्नत कृषि यंत्रों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया है, ताकि नरवाई को शून्य प्रतिशत तक नियंत्रित किया जा सके।

उल्लंघन पर दंड: इस आदेश का उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आता है। संबंधित एसडीएम को अपने अनुभाग क्षेत्र में इस आदेश का पालन सुनिश्चित कराने की जिम्मेदारी दी गई है। यह कदम मध्य प्रदेश में Stubble Burning Ban और पर्यावरण सुरक्षा की दिशा में एक बड़ा और प्रभावी कदम है।