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देवास: सावधान! प्रतिबंधित नस्ल के कुत्ते पाले तो होगी सख्त कार्रवाई, बिना लाइसेंस डॉग्स रखने पर लगेगा जुर्माना

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देवास (Dewas News): शहर में बढ़ते श्वान के हमलों और सुरक्षा को देखते हुए देवास नगर निगम ने सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। नगर निगम आयुक्त दलीप कुमार ने स्पष्ट आदेश जारी किया है कि शहर में अब प्रतिबंधित श्वान नस्लों (Banned Dog Breeds) का रजिस्ट्रेशन किसी भी हाल में नहीं किया जाएगा।
निगम ने साफ किया है कि ऐसी नस्लों को पालना नियमों के विरुद्ध है और यदि कोई व्यक्ति इनका पालन करता पाया गया, तो उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।


पालतू मालिकों के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य
नगर निगम आयुक्त ने शहर के सभी श्वान मालिकों से अपील की है कि वे अपने पालतू कुत्तों का नियमित वैक्सीनेशन (Vaccination) करवाएं और नगर निगम की लाइसेंस शाखा में अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रेशन कराएं।
लाइसेंसिंग उपविधियों के अनुसार, बिना लाइसेंस के घर में कुत्ता पालना पूर्णतः नियम विरुद्ध है।
नियम तोड़ने वालों पर निगम द्वारा जुर्माना और दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
पार्क में घुमाने पर लगाने होगी ‘मुखबंदिनी’ (Muzzle)
जो श्वान मालिक पहले ही रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं, उनके लिए भी कड़े निर्देश जारी किए गए हैं।
सार्वजनिक स्थानों या उद्यानों में कुत्तों को स्वच्छंद (खुला) न छोड़ें।
वॉक पर ले जाते समय कुत्ते के मुंह पर मुखबंदिनी (Muzzle) होना अनिवार्य है।
सार्वजनिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए नियमों का पालन करें।
यहाँ करें संपर्क
रजिस्ट्रेशन, वैक्सीनेशन और लाइसेंस प्रक्रिया की जानकारी के लिए श्वान मालिक नगर निगम की लाइसेंस शाखा में स्वास्थ्य निरीक्षक हरेंद्र सिंह ठाकुर से संपर्क कर सकते हैं। निगम ने नागरिकों से अपील की है कि वे शहर की सुरक्षा और स्वच्छता बनाए रखने में सहयोग करें।