देवासन्यायालयबागली

बुरी नियत से नाबालिक का हाथ पकड़ने वाले आरोपी को न्यायालय ने 3 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 8 हज़ार के अर्थदण्ड से दण्डित किया

 

श्री राजेन्द्र सिंह भदौरिया, जिला अभियोजन अधिकारी, जिला देवास द्वारा बताया गया कि माननीय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश (विशेष न्यायाधीश-पाक्सो एक्ट) बागली, जिला देवास के प्रकरण में निर्णय पारित करते हुए न्यायालय ने आरोपी को फारूख पिता वकील मंसूरी को भादवि की धारा 506 में 2 वर्ष एवं पाक्सो अधिनियम की धारा 7 सहपठित धारा 8 में 3 वर्ष का सश्रम कारावास एवं कुल 8000/- रू. के अर्थदण्ड से दण्डित किया।

Dpr ads square

घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 30.05.2022 को शाम करीब 04.30 बजे फरियादीया एवं उसकी बडी बहन दोनो पैदल पैदल बाजार जा रहे थे रेल्वे पुल के पास आरोपी मिला और बुरी नियत से फरियादीया का हाथ पकड लिया और बोला कि मै तुझसे शादी करना चाहता हूं जब फरियादीया ने मना किया तो आरोपी बोला कि अगर मुझसे शादी नहीं करेगी तो मै तेरी सगाई नहीं होने दूंगा जब फरियादीया चिल्लाई तो आरोपी वहां से भाग गया और जाते जाते बोला कि इस बारे में किसी को बताया तो जान से खत्म कर दूंगा। फरियादीया ने यह बात अपने पापा को बताई तो संबंधित थाने पर जाकर थाने के अपराध क्रमांक 286/2022, धारा 354,506 भादवि एवं पाॅक्सो अधिनियम की धारा 7 सहपठित धारा 8 में प्रकरण दर्ज कर विवेचना पूर्ण कर चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया।

प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी विषेष लोक अभियोजक श्री अशोक यादव  द्वारा की गयी। उक्त प्रकरण में कोर्ट मुंषी राजेश पाल एवं थाना मुंशी लोकेश मैहरा का विशेष सहयोग रहा।

central malwa school
Sneha
Ebenezer
Back to top button