देवास, 17 मई 2024: नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ करने के मामले में जिला एवं सत्र न्यायालय (पॉक्सो एक्ट) ने आरोपी को 3 साल की सजा सुनाई है।
मामला:
- पीड़िता 11 फरवरी 2023 को स्कूल से घर लौट रही थी।
- आरोपी ने उसका रास्ता रोककर बात करने की कोशिश की।
- मना करने पर उसने उसका हाथ पकड़ लिया।
- पीड़िता ने घर जाकर परिजनों को घटना की जानकारी दी।
- पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई गई।
मुख्य बिंदु:
- आरोपी गोलू राजपूत को भादंवि की धारा 341 में 1 महीने का साधारण कारावास और 500 रुपये का जुर्माना सुनाया गया।
- पॉक्सो एक्ट की धारा 7/8 में 3 साल का सश्रम कारावास और 1000 रुपये का जुर्माना।
- पॉक्सो एक्ट की धारा 11/12 में 1 साल का सश्रम कारावास और 1000 रुपये का जुर्माना।
टीम:
- शासन पक्ष की पैरवी एडीपीओ ज्योति अजमेरा ने की।
- कोर्ट मोहर्रिर नितिन धीमान और महिला आरक्षक मालती नागर ने भी सहयोग किया।