देवासन्यायालय

नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ करने वाले मनचले को मिली 3 साल की सजा

देवास, 17 मई 2024: नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ करने के मामले में जिला एवं सत्र न्यायालय (पॉक्सो एक्ट) ने आरोपी को 3 साल की सजा सुनाई है।

मामला:

  • पीड़िता 11 फरवरी 2023 को स्कूल से घर लौट रही थी।
  • आरोपी ने उसका रास्ता रोककर बात करने की कोशिश की।
  • मना करने पर उसने उसका हाथ पकड़ लिया।
  • पीड़िता ने घर जाकर परिजनों को घटना की जानकारी दी।
  • पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई गई।

मुख्य बिंदु:

  • आरोपी गोलू राजपूत को भादंवि की धारा 341 में 1 महीने का साधारण कारावास और 500 रुपये का जुर्माना सुनाया गया।
  • पॉक्सो एक्ट की धारा 7/8 में 3 साल का सश्रम कारावास और 1000 रुपये का जुर्माना।
  • पॉक्सो एक्ट की धारा 11/12 में 1 साल का सश्रम कारावास और 1000 रुपये का जुर्माना।

टीम:

  • शासन पक्ष की पैरवी एडीपीओ ज्योति अजमेरा ने की।
  • कोर्ट मोहर्रिर नितिन धीमान और महिला आरक्षक मालती नागर ने भी सहयोग किया।

Sneha
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