अपराधदेवासन्यायालय

कक्षा 5 वी की बच्ची से बार-बार गलत काम करने वाले को आजीवन कारावास की सजा

देवास लाइव। सरकारी स्कूल की कक्षा 5वीं में पढ़ने वाली एक बच्ची के साथ कई बार गलत काम करने वाले अभियुक्त को न्यायालय ने आजीवन कारावास और पांच पांच हजार का अर्थदंड दिया है। आजीवन कारावास शेष बचे प्राकृतिक जीवन काल तक चलेगा।

प्रभारी उपसंचालक अभियोजन देवास राजेंद्र सिंह भदोरिया ने बताया की पीड़िता गांव के सरकारी स्कूल में कक्षा पांचवी में पढ़ती है उसके चार भाई बहन हैं जिनमें वह सबसे छोटी है। स्कूल से लौटते समय रास्ते में कालू सिंह पिता घासीराम का मकान है। घासीराम बच्ची को काम होने का कहकर अपने घर ले गया और उसके साथ जबरदस्ती की। उसने यह अपराध कई बार किया और हर बार वह बच्ची को ₹10 देता और किसी को न बताने और जान से मारने की धमकी देता। एक दिन पीड़िता बच्ची ने अपने माता-पिता को पूरी बात बताई जिसके बाद थाने पर प्रकरण दर्ज कराया गया। आरोपी को गिरफ्तार किया गया और उसके बाद वाद न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
माननीय विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट देवास द्वारा निर्णय पारित कर अभियुक्त कालू सिंह पिता घासीराम को पोक्सो एक्ट और कई अन्य धाराओं के तहत शेष बचे प्राकृतिक जीवन तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उक्त अपराध गंभीर जगन ने सनसनीखेज की श्रेणी में चयनित किया गया था।
प्रकरण में शासन की ओर से अभियोजन का संचालन श्री राजेंद्र सिंह भदोरिया प्रभारी जिला लोक अभियोजक अधिकारी द्वारा किया गया तथा कोर्ट मोहर्रिर आरक्षक हर्षवर्धन चौहान का विशेष सहयोग रहा।

Sneha
Ebenezer
central malwa school
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