परियोजना अधिकारी रवि भट्ट निलंबित, महिला अधिकारी से लैंगिक उत्पीड़न का आरोप
देवास लाइव। जिला शहरी विकास अभिकरण, देवास के परियोजना अधिकारी रवि भट्ट पर एक महिला अधिकारी ने गंभीर आरोप लगाए हैं। शिकायत में कहा गया है कि रवि भट्ट ने महिला अधिकारी पर लगातार सेक्सुअल फेवर के लिए दबाव बनाया और कार्यालय में शारीरिक छेड़छाड़ का प्रयास किया।
आंतरिक समिति ने की जांच
शिकायत के आधार पर म.प्र. शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग के परिपत्र के तहत गठित आंतरिक परिवाद समिति को जांच सौंपी गई। समिति ने दोनों पक्षों को सुनवाई का अवसर दिया और रवि भट्ट के कथन लिए, जिन्हें 07 नवम्बर 2024 को समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
जांच में आरोप प्रमाणित
जांच में समिति ने शिकायत में दर्ज आरोपों का अध्ययन किया। व्हाट्सएप संदेशों और ऑडियो रिकॉर्डिंग्स की समीक्षा के आधार पर यह पाया गया कि रवि भट्ट ने महिला अधिकारी को अनावश्यक संदेश भेजे, जिनका कार्यालयीन कार्य से कोई संबंध नहीं था। समिति ने पाया कि यह आचरण लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम 2013 के तहत ‘शारीरिक संपर्क के अग्रगमन’ तथा ‘लैंगिक प्रकृति के अवांछनीय आचरण’ की श्रेणी में आता है। समिति ने शिकायत को प्रमाणित माना है।
तत्काल निलंबन आदेश जारी
म.प्र. नगरपालिका सेवा (कार्यपालन) नियम 1973 के नियम 36 के तहत, इस मामले की गंभीरता को देखते हुए रवि भट्ट को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।निलंबन अवधि में रवि भट्ट का मुख्यालय कार्यालय संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास, उज्जैन संभाग, उज्जैन रहेगा। उन्हें निलंबन काल में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता प्राप्त करने की पात्रता होगी। उक्त आदेश उज्जैन संभाग के आयुक्त संजय गुप्ता के हस्ताक्षर से जारी किया गया है।