Dewas News, शराब न लाने पर दोस्त की हत्या के दोषी को आजीवन कारावास: देवास कोर्ट का बड़ा फैसला

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देवास, 18 सितंबर 2025: मध्य प्रदेश के देवास जिले में अपने ही दोस्त की हत्या के मामले में आरोपी मानसिंह गुर्जर को प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 5,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। यह जानकारी जिला अपर लोक अभियोजक अधिकारी अशोक चावला ने दी।

क्या है पूरा मामला?
जिला अपर लोक अभियोजक अशोक चावला के अनुसार, मृतक नारायण और अभियुक्त मानसिंह गुर्जर दोनों दोस्त थे और एक साथ रहते थे। दोनों अक्सर शराब पीते थे। घटना से तीन-चार दिन पहले दोनों ग्राम उमरोड गए थे। 28 नवंबर 2024 को शाम 6 बजे दोनों ग्राम आगरी लौटे और मानसिंह के घर पर शराब पी। मानसिंह ने नारायण को शराब लाने के लिए 50 रुपये दिए, लेकिन नारायण शराब लेकर वापस नहीं लौटा। इसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हो गया।

28 नवंबर 2024 की रात करीब 8:30 बजे नीम के पेड़ के नीचे नारायण शराब पी रहा था। इसी दौरान मानसिंह ने गुस्से में आकर लोहे के धारदार हथियार से नारायण के पेट में वार कर उसकी हत्या कर दी। पुलिस पूछताछ में मानसिंह ने बताया कि नारायण शराब के नशे में उसके साथ अभद्र व्यवहार करने लगा था, जिसके बाद गुस्से में उसने चाकू से वार कर उसकी हत्या कर दी।

न्यायालय का फैसला
प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश ने अपने फैसले में मानसिंह गुर्जर को हत्या का दोषी पाते हुए आजीवन कारावास और 5,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। कोर्ट ने मृतक नारायण के आश्रितों को मध्य प्रदेश पीड़ित प्रतिकर योजना के तहत मुआवजा दिलाने की सिफारिश जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, देवास को भी की है।

11 महीने में हुआ न्याय
इस मामले की सुनवाई मात्र 11 महीनों में पूरी हुई। शासकीय अधिवक्ता अशोक चावला ने पूरे प्रकरण की पैरवी की, जिसमें कोड मुंशी आरक्षक 1034 विष्णु कचनार ने उनका सहयोग किया।

न्याय की मिसाल
यह मामला देवास जिले में चर्चा का विषय बना हुआ है। कोर्ट के इस त्वरित फैसले से न केवल पीड़ित परिवार को न्याय मिला, बल्कि यह समाज में अपराध के खिलाफ कड़ा संदेश भी देता है।

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