(विधानसभा निर्वाचन-2023)
विधानसभा निर्वाचन के लिए कलेक्टर श्री गुप्ता ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (1) के अन्तर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश किये जारी
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सक्षम अधिकारी अनुमति के बगैर किसी भी स्थान पर सभा, धरना प्रदर्शन, जुलूस, वाहन/साधारण रैली आदि का आयोजन नहीं होगा
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व्यक्ति समूह संस्था या अन्य सार्वजनिक स्थानों पर किसी भी प्रकार के धारदार या अन्य हथियार, आग्नेय शस्त्र, हॉकी, डण्डा, रॉड इत्यादि लेकर नहीं चलेगा
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शासकीय/अशासकीय स्कूल मैदान/भवन, शासकीय कार्यालय के परिसर पर किसी भी प्रकार की राजनैतिक गतिविधि पूर्णतः प्रतिबंधित
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सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना बैण्ड/डीजे/ ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग नहीं होगा
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कोई भी व्यक्ति कानून व्यवस्था की विपरीत स्थिति निर्मित करने वाले आपत्तिजनक मेसेज/चित्र/कमेंट/बैनर/पोस्टर/ आदि अपलोड नहीं करेगा
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देवास, 09 अक्टूबर 2023/ कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी अधिकारी श्री ऋषव गुप्ता ने विधानसभा निर्वाचन 2023 की गतिविधियों की प्रक्रिया को व्यवस्थित, स्वतंत्र, निष्पक्ष, निर्विध्न रूप से सम्पन्न कराने, कानून व्यवस्था बनाए रखने, मानव जीवन की सुरक्षा, लोक शांति बनाए रखने के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (1) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विधानसभा निर्वाचन के लिए सम्पूर्ण जिले के सीमावर्ती क्षेत्रों में चुनाव प्रक्रिया समाप्त होने की अवधि तक के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये है।
कलेक्टर श्री गुप्ता ने आदेश दिये है कि सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना एक स्थान पर एक समय में 5 या 5 से अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं होंगे। कोई भी व्यक्ति समूह संस्था या अन्य सार्वजनिक स्थानों पर किसी भी प्रकार के धारदार या अन्य हथियार, आग्नेय शस्त्र, हॉकी, डण्डा, रॉड इत्यादि लेकर नहीं चलेगा अथवा दुरुपयोग नहीं करेगा और न ही प्रदर्शन करेगा। किसी भी प्रकार के उत्सव व समारोह में हवाई फायर वर्जित रहेंगे।
सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना कोई भी व्यक्ति, समूह, संस्था या अन्य किसी भी स्थान पर सभा, धरना प्रदर्शन, जुलूस, वाहन/साधारण रैली आदि का आयोजन नहीं करेगा। शासकीय/अशासकीय स्कूल मैदान/भवन, शासकीय कार्यालय के परिसर पर किसी भी प्रकार की राजनैतिक गतिविधि पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी। कोई व्यक्ति संस्था, समूह या अन्य या डी.जे. अथवा बैण्ड संचालक सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना बैण्ड/डीजे/ ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग नहीं करेगा। प्रत्येक को मध्य प्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 तथा The Noise Pollution (Regulation and Control) Rule 2000 एवं ध्वनि प्रदुषण (विनियमन और नियंत्रण) (संशोधन) नियम, 2010 के प्रावधानों का पूर्ण पालन करना आवश्यक होगा।
कोई व्यक्ति संस्था, समूह या अन्य कोई भी धरना, जुलूस, प्रदर्शन, सभा या रैली आदि में एसिड, पेट्रोल, केरोसिन आदि ज्वलनशील पदार्थ अपने पास नहीं रखेगा या नहीं चलेगा या उपयोग नहीं करेगा। किसी भी प्रकार के धरना, जुलूस, प्रदर्शन, सभा या रैली आदि में पटाखे विस्फोटक सामग्री का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। वैध अनुजप्तिधारी को छोड़ कोई भी व्यक्ति बारूद/पटाखों का संग्रहण निर्माण या परिवहन नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति, समूह, संस्था या अन्य किसी भी स्थान पर किसी भी प्रयोजन के लिए सक्षम अधिकारी व अनुमति बिना टेंट, पाण्डाल आदि का स्थाई या अस्थाई निर्माण नहीं करेगा।
कोई भी व्यक्ति, समूह, संस्था या अन्य पक्ष किसी भी सड़क, रोड, रास्तों, हाईवे आदि पर एकत्रित होकर यातायात में व्यवधान नहीं करेंगे या किसी अन्य प्रकार से कोई रुकावट उत्पन्न नहीं करेंगे या किसी व्यक्ति को आने जाने एवं उसके कार्य करने से नहीं रोकेंगे। कोई भी व्यक्ति, समूह, संस्था या ग्रुप एडमिन या अन्य सोशल मीडिया/इलेक्ट्रानिक संसाधन जैसे मोबाईल, कम्प्यूटर, फेसबुक, ई-मेल, व्हाट्सएप एवं अन्य प्रकार के संचार साधनों पर किसी दल, धर्म, जाति, सम्प्रदाय, संस्था, व्यक्ति विरोधी एवं आम लोगों की भावना भडकाने व कानून व्यवस्था की विपरित स्थिति निर्मित करने वाले आपत्तिजनक मेसेज/चित्र/कमेंट/बैनर/पोस्टर/ आदि अपलोड नहीं करेगा। मतदान की तिथि पर मतदान केन्द्र में एवं मतगणना के दिन मतगणना स्थल पर एवं इन स्थानों की निर्धारित परिधि में सेल्युलर फोन का उपयोग नहीं किया जा सकेगा और न ही कोई व्यक्ति सेल्युलर फोन रख सकेगा।
कोई भी व्यक्ति किरायेदार रखेगा उसकी सूचना तत्काल संबंधित थाना प्रभारी को देगा। समस्त होटल/लॉज एवं धर्मशाला के संचालक इनमें ठहरने वाले व्यक्ति की जानकारी से संबंधित थाना प्रभारी को प्रतिदिन आवगत करायेगे। कानून व्यवस्था बनाए रखने के उपाय सुनिश्चित करने की दृष्टि से शासकीय कर्तव्य पर उपस्थित एवं निर्वाचन कार्य में डयूटीरत पुलिसकर्मियों एवं पुलिस अधिकारियों तथा अन्य प्रशासनिक अधिकारियों के लिए कुछ प्रतिबंध लागू नहीं होंगे तथा सिख धर्म के अनुयायियों व विवाह समारोह के दुल्हा दुल्हन को कटार धारण करने की छूट रहेगी।
किसी भी कार्यक्रम सभा, आमसभा, आदि की अनुमति जारी करने के लिए अपर जिला दण्डाधिकारी देवास एवं विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए रिटर्निंग अधिकारी को सक्षम अधिकारी बनाया है। चूंकि यह आदेश जन सामान्य से संबंधित है एवं परिस्थितिवश इतना समय उपलब्ध नहीं है। कि जन सामान्य या समूह को इस संबंध में सूचना दी जाकर सुनवाई की जा सके। अतः दंड प्रक्रिया सहिता 1973 की धारा 144 (1) के अंतर्गत यह आदेश एक पक्षीय पारित किया जा रहा है। कोई भी हितबद्ध दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 (5) के अंतर्गत इस आदेश के विरुद्ध अपनी आपत्तिया आवेदन जिला दण्डाधिकारी न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है। आदेश का उल्लंघन भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा।