
देवास। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देवास श्री प्रभात कुमार मिश्रा के मार्गदर्शन में दिनांक 12 नवम्बर 2022 शनिवार को जिले के समस्त न्यायालयों में वृहद स्तर पर इस वर्ष की अंतिम ’नेशनल लोक अदालत’ का आयोजन किया गया।
प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देवास श्री प्रभात कुमार मिश्रा द्वारा दीप प्रज्जवलित कर नेशनल लोक अदालत का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में श्रीमती सविता सिंह प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय, श्री दिनेश प्रसाद मिश्र विशेष न्यायाधीश, श्रीमती कृष्णा परस्ते तृतीय जिला न्यायाधीश, श्रीमती निहारिका सिंह सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, श्री मनीष सिंह ठाकुर प्रथम जिला न्यायाधीश, डॉ. कु. महजबीन खान प्रथम अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, श्रीमती सोनल पटेल द्वितीय जिला न्यायाधीश, श्री शिव कुमार कौशल मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, जिला रजिस्ट्रार श्री यशपाल सिंह एवं न्यायाधीशगण श्रीमती अनुसिंह, सुश्री रश्मि खुराना, श्री प्रियांशु पांडे, श्री अब्दुल अजहर अंसारी, सुश्री दिव्या रामटेके, श्रीमती श्वेता अग्रवाल, श्रीमती आफरीन युसूफजई, श्री राजेश अंशेरिया, श्री रॉबिन दयाल जिला विधिक सहायता अधिकारी, उपभोक्ता फोरम के सदस्य श्री अनिल दुबे, उपाध्यक्ष अभिभाषक संघ श्री चंद्रशेखर बाजपेयी, सचिव अभिभाषक संघ श्री चंद्रपालसिंह सोलंकी, वरिष्ठ जिला प्रबंधक बैंक श्री अहसान एहमद, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के क्षेत्रीय प्रबंधक श्री गोविन्द प्रसाद सिन्हा श्री राजेन्द्र सिंह भदौरिया जिला लोक अभियोजन अधिकारी, सहित लोक अभियोजन अधिकारीगण, अधिवक्तागण, नगर निगम, विद्युत कंपनी एवं बैंक अधिकारीगण, पैरालीगल वालेंटियर एवं पक्षकारगण उपस्थित रहे।
नेशनल लोक अदालत को सफल बनाने के लिए प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री प्रभात कुमार मिश्रा द्वारा उपस्थित लोगों को लोक अदालत के लाभ बताए गए तथा अपील की गई कि अधिक से अधिक राजीनामा योग्य प्रकरण लोक अदालत के माध्यम से निराकृत करने का प्रयास करें। साथ ही खंडपीठ के पीठासीन न्यायिक अधिकारीगण को लोक अदालत में अधिक से अधिक से अधिक संख्या में प्रकरण के निराकरण हेतु प्रेरित किया गया।
नेशनल लोक अदालत में सिविल, आपराधिक, विद्युत अधिनियम, एनआईएक्ट, चैक बाउन्स, श्रम मामले, मोटर दुर्घटना दावा, बीएसएनएल आदि विषयक प्रकरणों के निराकरण हेतु जिला मुख्यालय देवास एवं तहसील स्तर पर सोनकच्छ, कन्नौद, खातेगांव, टोंकखुर्द एवं बागली में 29 न्यायिक खंडपीठों का गठन किया गया।
श्री प्रभात कुमार मिश्रा प्रधान जिला न्यायाधीश एवं श्रीमती निहारिका सिंह सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा विद्युत कंपनी, नगर निगम, बैंक, बीएसएनएल, बीमा कंपनी के स्टॉल पर जाकर तथा प्रत्येक खंडपीठ का भ्रमण कर समस्त संबंधित अधिकारीगण को लोक अदालत में अधिक से अधिक संख्या में प्रकरण के निराकरण हेतु प्रेरित किया गया। समझौता होने पर पक्षकारगण को फलदार और फूलों के पौधे भेंट किये गये एवं पर्यावरण संवर्धन का संदेश दिया गया।
नेशनल लोक अदालत में निराकृत प्रकरणों की जानकारीः-
श्रीमती निहारिका सिंह सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देवास द्वारा बताया गया कि- नेशनल लोक अदालत में संपूर्ण जिले में गठित न्यायिक खंडपीठों में न्यायालयों के लंबित प्रकरणों में आपराधिक प्रकरण 370 चैक बाउन्स 114, फैमेली मेटर्स 17, विद्युत 130, विविध 51, श्रम का 01 प्रकरण, सिविल के 35, क्लेम के 60 एवं उपभोक्ता फोरम का 01 प्रकरण कुल 779 प्रकरण निराकृत हुए जिसमें राशि रू. 7,24,58,695/- अवार्ड की गई एवं 1900 लोग लाभांवित हुए।
निराकृत 60 क्लेम प्रकरणों में राशि रू 24,696/- के अवार्ड आपसी समझौते के आधार पर पारित किए गए। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के 114 प्रकरण निराकृत हुए जिनमें 2,35,30,426/- रूपये के चैकों की राशि में सेटलमेंट किया गया। 1,97,08,545/- रूपये की राशि के 35 सिविल प्रकरणों का निराकरण हुआ।
4963 प्रिलिटिगेशन प्रकरणों का निराकरण किया गया है जिसमें रूपये 3,68,60,363/-रू. राशि के अवार्ड पारित किए गए है एवं 5074 व्यक्ति लाभांवित हुए हैं।


