नेशनल लोक अदालत’’ के प्रचार के लिए प्रचार-रथ को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना
देवास। मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार एवं प्रधान जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री प्रभात कुमार मिश्रा के मार्गदर्शन में 14 मई शनिवार को जिले के समस्त न्यायालयों में वृहद स्तर पर ‘’नेशनल लोक अदालत’’ का आयोजन किया जा रहा है। नेशनल लोक अदालत के प्रचार-प्रसार के लिए विशेष न्यायाधीश श्री रमेश कुमार श्रीवास्तव ने प्रचार-रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। प्रचार वाहन के साथ-साथ नगर पालिक निगम देवास एवं विद्युत वितरण कंपनी के प्रचार वाहनों को भी नेशनल लोक अदालत के प्रचार-प्रसार के लिए रवाना किया गया।
प्रचार-रथ द्वारा नेशनल लोक अदालत का प्रचार-प्रसार किया जाएगा एवं आमजन को नेशनल लोक अदालत में प्रकरणों के निराकरण के लिए जागरूक किया जाएगा। विधिक सेवा प्राधिकरण की योजनाओं के उद्देश्य को दृष्टिगत रखते हुए एवं समाज को समानता का संदेश देते हुए प्रचार-रथ के चालन के लिए दिव्यांग चालक को चुना गया है। जो पूरे शहर में प्रचार-रथ चलाकर ‘’नेशनल लोक अदालत’’ का प्रचार करेंगे। प्रचार वाहनों द्वारा नगर पालिक निगम देवास एवं विद्युत वितरण कंपनी द्वारा नेशनल लोक अदालत में दी जा रही छूट का भी प्रचार-प्रसार किया जाएगा।
सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देवास श्रीमती निहारिका सिंह ने बताया कि 14 मई को देवास मुख्यालय एवं तहसील सोनकच्छ, बागली, कन्नौद, खातेगांव एवं टोंकखुर्द के न्यायालयों में नेशनल लोक अदालत आयोजित की जा रही है। नेशनल लोक अदालत में न्यायालय में लंबित एवं वादपूर्व समझौता योग्य आपराधिक, सिविल, पारिवारिक विवाद, घरेलू हिंसा अधिनियम, भरण-पोषण मामले, विद्युत चोरी प्रकरण, चैक बाउन्स, बैंक रिकवरी, श्रम मामले, मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण, भू-अर्जन, नगर निगम के जलकर एवं संपत्तिकर, बीएसएनएल के प्रकरण आदि विषयक प्रकरणों का निराकरण किया जायेगा।
नेशनल लोक अदालत में प्रकरणों का निराकरण कराने पर विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 126 एवं 135 के अंतर्गत न्यायालयों में लंबित प्रकरणों एवं प्रिलिटिगेशन प्रकरणों, नगर निगम के जलकर एवं संपत्तिकर के प्रिलिटिगेशन प्रकरणों एवं बैंक रिकवरी के प्रिलिटिगेशन प्रकरणों में संबंधित विभागो द्वारा नियमानुसार विशेष छूट दी जाएगी।