संदिग्धों के पाकिस्तानी आकाओं के साथ संबंधों का पता लगाया, आपत्तिजनक उपकरण और दस्तावेज़ जब्त किए
देवास लाइव। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने रविवार को पाकिस्तान के गजवा-ए-हिंद मॉड्यूल मामले में मध्यप्रदेश समेत 4 राज्यों में छापेमारी की। NIA टीम द्वारा देवास जिले के सतवास में रविवार सुबह 5 बजे लियाकत पिता इदु के घर पहुंची।
यहां से टीम ने कुछ आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल उपकरण जब्त किए। तीन सदस्यों की टीम ने लियाकत का मोबाइल जब्त किया है। उससे चार घंटे पूछताछ भी की। उसे एनआईए मुख्यालय में हाजिर होने का नोटिस भी दिया गया है।
छापेमारी में उन संदिग्धों के पाकिस्तान स्थित आकाओं के साथ संबंधों का भी पता चला, जिनके परिसरों की आज तलाशी ली गई। ये संदिग्ध संचालकों के संपर्क में थे, और गजवा-ए-हिंद के कट्टरपंथी, भारत विरोधी विचार का प्रचार करने में शामिल थे।
यह छापेमारी मध्य प्रदेश के देवास जिले, गुजरात के गिर सोमनाथ जिले, उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले और केरल के कोझिकोड जिले में संदिग्धों के परिसरों पर की गई। मोबाइल फोन और सिम कार्ड के अलावा, एनआईए की कार्रवाई के दौरान मामले में चल रही जांच के हिस्से के रूप में कई दस्तावेज भी जब्त किए गए।
मामला शुरू में 14 जुलाई 2022 को बिहार के पटना जिले में फुलवारीशरीफ पुलिस द्वारा मरगूब अहमद दानिश उर्फ ताहिर की गिरफ्तारी के बाद एफआईआर संख्या 840/2022 के रूप में दर्ज किया गया था। मरगूब व्हाट्सएप ग्रुप ‘ग़ज़वा-ए-हिंद’ का एडमिन था, जिसे ज़ैन नाम के एक पाकिस्तानी नागरिक ने बनाया था।
आरोपी मरगूब ने भारत के साथ-साथ पाकिस्तान, बांग्लादेश और यमन सहित अन्य देशों के कई लोगों को समूह में जोड़ा था, जो टेलीग्राम और बीआईपी मैसेंजर जैसे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर भी सक्रिय था। एनआईए की जांच के अनुसार, भारत में गज़वा-ए-हिंद की स्थापना के नाम पर प्रभावशाली युवाओं को कट्टरपंथी बनाने के उद्देश्य से, समूह को पाकिस्तान स्थित संदिग्धों द्वारा संचालित किया जा रहा था।
जांच के अनुसार, मार्गूब भारत भर में आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए स्लीपरसेल्स को खड़ा करने के एक गुप्त उद्देश्य से समूह के सदस्यों को प्रेरित करने की कोशिश कर रहा था। इसके अलावा, आरोपी ने ‘बीडीग़ज़वा ए हिंदबीडी’ के नाम से एक और व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था, जिसमें उसने बांग्लादेशी नागरिकों को जोड़ा था।
एनआईए 22 जुलाई 2022 से मामले की जांच कर रही है। आतंकवाद रोधी एजेंसी ने 6 जनवरी 2023 को आरोपी मरगूब अहमद दानिश के खिलाफ आईपीसी की धारा 121, 121ए, 122 और यूए (पी) अधिनियम, 1967 की धारा 13, 18, 18बी और 20 के तहत आरोप पत्र दायर किया था। मामले में जांच जारी है।