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कोरोना संक्रमण के चलते देवास में धारा 144 के तहत कलेक्टर द्वारा दिशा निर्देश जारी

देवास लाइव। जिले भर में कोरोनावायरस के बढ़ते मामले देखते हुए कलेक्टर चंद्रमौली शुक्ला ने धारा 144 के तहत नए दिशानिर्देश का आदेश जारी किया है।

इस आदेश के तहत अब धरना और जुलूस प्रतिबंधित रहेंगे। लोगों को मास्क लगाना ही होगा।

देखिए डिटेल में दिशानिर्देश

सौरभ सचान

सौरभ सचान देवास लाइव (dewaslive.com) के संपादक एवं प्रमुख हैं। देवास लाइव मध्यप्रदेश के देवास जिले से प्रकाशित एक प्रमुख डिजिटल हिंदी न्यूज़ प्लेटफ़ॉर्म है, जो स्थानीय खबरों, सामाजिक मुद्दों और जनहित से जुड़ी घटनाओं को निष्पक्ष और सटीक रूप में प्रस्तुत करता है। सौरभ सचान की पत्रकारिता का उद्देश्य स्थानीय आवाज़ों को सामने लाना और देवास की जमीनी सच्चाई को जनता तक पहुँचाना है।

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