
स्वामित्व योजना के विरोध में अनधिकृत रूप से अनुपस्थित पटवारियों का कटेगा वेतन; निर्धारित समय में काम शुरू नहीं करने पर सेवा समाप्ति की कार्रवाई होगी।
देवास। स्वामित्व योजना के क्रियान्वयन के विरोध में शासकीय कार्यों से अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने वाले पटवारियों के खिलाफ प्रशासन ने सख्ती दिखाई है। ऐसे पटवारियों की अनुपस्थिति की अवधि का वेतन काटने के आदेश जारी किए गए हैं। साथ ही 100 परिवीक्षाधीन पटवारियों को 24 घंटे के भीतर अपने पदस्थापना स्थल पर उपस्थित होकर काम शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। निर्धारित समय में काम पर नहीं लौटने पर उन्हें सेवा से पृथक करने की कार्रवाई की जाएगी।
सामूहिक अवकाश की सूचना को नहीं माना विधिवत आवेदन
प्रशासन ने आदेश में स्पष्ट किया है कि स्वामित्व योजना के निर्देशों के विरोध में संघ के माध्यम से सामूहिक अवकाश की सूचना देकर लगातार शासकीय कार्य से अनुपस्थित रहना सेवा आचरण नियमों का गंभीर उल्लंघन है। अवकाश के लिए प्रत्येक कर्मचारी को व्यक्तिगत रूप से विधिवत आवेदन प्रस्तुत करना आवश्यक है, जिसका संबंधित पटवारियों ने पालन नहीं किया।
अनुपस्थिति की अवधि का वेतन नहीं मिलेगा
आदेश में सामान्य प्रशासन विभाग के नियमों का हवाला देते हुए कहा गया है कि बिना पूर्व अनुमति सामूहिक अवकाश पर जाने अथवा हड़ताल में भाग लेने की स्थिति में अनधिकृत अनुपस्थिति की अवधि का वेतन देय नहीं होगा। इन दिनों के लिए किसी प्रकार का अवकाश भी स्वीकृत नहीं किया जाएगा।
संबंधित आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को इस अवधि का वेतन काटने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
आगे अनुपस्थित रहे तो ‘ब्रेक इन सर्विस’ का प्रस्ताव
प्रशासन ने चेतावनी दी है कि भविष्य में भी अनधिकृत रूप से शासकीय कार्य से अनुपस्थित रहने पर संबंधित पटवारियों की अनुपस्थिति की अवधि को ‘सेवा में व्यवधान’, यानी ब्रेक इन सर्विस मानने संबंधी प्रस्ताव विभागाध्यक्ष को भेजे जाएंगे।
परिवीक्षाधीन पटवारियों को 24 घंटे की मोहलत
परिवीक्षा अवधि में कार्यरत पटवारियों को विशेष रूप से निर्देशित किया गया है कि वे 24 घंटे के भीतर अपने पदस्थापना स्थल पर कार्यभार ग्रहण करें। आदेश के अनुसार, तय समय में काम शुरू नहीं करने पर मध्य प्रदेश सिविल सेवा नियमों के तहत बिना अतिरिक्त सूचना के उनकी सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त की जाएंगी।



