
देवास, 17 जुलाई 2026। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी ऋतुराज सिंह ने आगामी त्यौहारों को ध्यान में रखते हुए देवास जिले के संपूर्ण क्षेत्र के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163(1)(2) के तहत जन सुरक्षा और लोकशांति बनाए रखने के उद्देश्य से लागू किया गया है।
जारी आदेश के अनुसार कोई भी व्यक्ति, समूह या संस्था सार्वजनिक स्थानों पर धारदार हथियार, आग्नेय शस्त्र, हॉकी, डण्डा या रॉड लेकर नहीं चलेगा और न ही इनका प्रदर्शन करेगा। सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना कोई भी सभा, धरना, जुलूस, रैली या सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित नहीं किया जा सकेगा। डीजे और ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर भी अनुमति अनिवार्य होगी, साथ ही मध्य प्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 और ध्वनि प्रदूषण नियमों का पालन करना होगा।
आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि कोई भी व्यक्ति धरना, जुलूस या रैली के दौरान एसिड, पेट्रोल, केरोसिन जैसे ज्वलनशील पदार्थ नहीं रखेगा। बिना अनुमति टेंट या पांडाल का स्थाई या अस्थाई निर्माण भी प्रतिबंधित रहेगा। सड़क, हाईवे या सार्वजनिक मार्गों पर एकत्रित होकर यातायात बाधित करने पर भी रोक लगाई गई है। सोशल मीडिया और अन्य संचार माध्यमों पर धर्म, जाति, सम्प्रदाय या व्यक्ति विशेष के खिलाफ भड़काऊ अथवा आपत्तिजनक सामग्री पोस्ट करने पर भी प्रतिबंध रहेगा।
प्रशासनिक कार्रवाई/अपडेट:
यह आदेश ड्यूटीरत पुलिसकर्मियों और प्रशासनिक अधिकारियों पर लागू नहीं होगा, उन्हें आवश्यक वैधानिक छूट प्राप्त रहेगी। जरूरत पड़ने पर अनुविभागीय दंडाधिकारी संबंधित पुलिस अधिकारियों से परामर्श कर शर्तों के साथ कार्यक्रम की अनुमति दे सकेंगे। आदेश का उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत दंडनीय अपराध माना जाएगा।
यह प्रतिबंधात्मक आदेश आगामी दो माह तक प्रभावी रहेगा। संबंधित एसडीएम और एसडीओ (पुलिस) अपने-अपने क्षेत्र में आदेश के पालन की जिम्मेदारी संभालेंगे।

