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नकली नोट छापने वाले 4 आरोपियों को कोर्ट ने 10-10 साल की सजा दी, बीएनपी पुलिस ने 2 लाख 62 हजार 500 रु. के नकली नोट किए थे जब्त

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देवास लाइव. नकली नोट छापकर रात के अंधेरे में चलाने वाले 4 बदमाशों को कोर्ट ने 10-10 साल की सजा और 8-8 हजार का दंड दिया है।
ये था मामला 
करीब 3 साल पहले बीएनपी पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि उज्जैन बायपास विजयागंज मंडी क्रॉसिंग ब्रिज पर युवक नकली नोट की डिलेवरी देने के लिए आ रहे हैं। पुलिस ने घेराबंदी कर बदमाशों को दबोच लिया था और केस दर्ज कर विवेचना के बाद चालान कोर्ट में प्रस्तुत किया गया। अतिरिक्त जिला लोक अभियोजक अधिकारी जयंती पौराणिक ने बताया, 15 अक्टूबर 2020 को पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि उज्जैन रोड बायपास ब्रिज पर आरोपी दीपक पिता कृष्णमोहन श्रीवास्तव निवासी सज्जनसिंह कॉलोनी बावड़िया, अजय पिता फूलसिंह नागर निवासी बावड़िया, रोहित पिता संतोष परमार निवासी बावड़िया व जुनैद पिता शाकिर मंसूरी निवासी शंकर नगर देवास नकली नोट देने के लिए पहुंच रहे हैं। पुलिस ने घेराबंदी कर चारों को दबोच लिया और उनके पास से 2000, 500 और 200 के नकली नोट बरामद किए। पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच की तो चारों के घर से अलग-अलग कुल 2 लाख 62 हजार 500 के नकली नोट, एचपी इंच टेंक, 319 फोटोकॉपी, प्रिंटर सहित अन्य सामग्री जब्त की गई थी। पुलिस ने आवश्यक अनुसंधान के बाद अभियोजन पत्र कोर्ट में प्रस्तुत किया। न्यायाधीश ने आरोपियों को धारा 489क, 489ख, 498ग और 498 में दोषी पाते हुए 10-10 साल की सजा और 8-8 हजार रु. का दंड किया है।