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सभी बैंकिंग शाखाएँ / बैंकिंग कॉरस्पॉन्डेन्ट / कियोस्क सेंटर अपने काउण्टर्स के सामने एक – एक मीटर दूरी पर ग्राहकों के खड़े होने हेतु चिन्हांकन करेंगे

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देवास। राज्य शासन के निर्देशानुसार कलेक्टर डॉ श्रीकान्त पाण्डेय ने पूर्व में जारी आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए बैंक / वित्तीय संस्थाओं में ग्राहक सेवा की उपलब्धता के लिए आदेश जारी किया है। जारी आदेशानुसार जिले के सभी बैंक / वित्तीय संस्थाएँ ग्राहक सेवा प्रातः 10 : 00 बजे से दोपहर 2 : 00 बजे तक जारी रखते हुए अपने कार्यालयीन कार्य एवं उनके कार्यालय से होने वाले शासकीय बैंकिंग व्यवहार / ग्राहक लेनदेन / आर . टी . जी . एस . / नेट बैंकिंग / चेक क्लीयरिंग हेतु खुले रहेंगे । सभी बैंक अपनी बैंक शाखा एवं बैंकिंग कॉरस्पॉन्डन्स / कियोस्क सेंटर के माध्यम से पर्याप्त रोकड़ व्यवस्था रखते हुए ग्राहक सेवा देना सुनिश्चित करेंगे । सभी बैंक / वित्तीय संस्थाओं को ए . टी . एम . पर्याप्त रोकड़ व्यवस्था के साथ खुले रहेंगे । सभी बैंकिंग शाखाएँ / बैंकिंग कॉरस्पॉन्डेन्ट / कियोस्क सेंटर अपने काउन्टर्स के समीप हेण्डवॉश , काउण्टर्स के सामने एक – एक मीटर दूरी पर ग्राहकों के खड़े होने हेतु चिन्हांकन कराना सुनिश्चित करेंगे । सभी प्रकार के कार्यों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा । यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा ।