देवासधर्म संकृति

निगम की टीम ने कुर्की की कार्यवाही मे वसुले 2 लाख से अधिक

देवास/ वित्तीय वर्ष के अंतिम माह मार्च 2021 होने से संपत्तिकर के बकायादारो द्वारा विगत वर्षो से निगम संबंधी संपत्तिकर जमा नही किया गया। ऐसे बकायादारो पर निगम की टीम द्वारा करो की राशि वसुल किये जाने के लिये कुर्की की कार्यवाही की जा रही है। आयुक्त विशालसिह चौहान के निर्देशन मे निगम की टीम द्वारा शहर के चामुण्डाधाम मे परसराम यादव से रू. 27 हजार 5 सौ, फुलचन्द्र से रू. 21 हजार 975, पुष्पकुंज कालोनी मे जब्बार खान से रू. 10 हजार 5 सौ, लाखनसिह ठाकुर से रू. 10 हजार, कैलाश भावसार से रू. 18 हजार 718, गुड्डी समंदरसिह से रू. 10 हजार, उज्जैन रोड पर हरिसिह गुलाबसिह से रू. 10 हजार, राजाराम नगर मे शिवकुंवरसिह से रू. 10 हजार, चन्द्रलोक नगर मे पदमाबाई दुबे से रू 13 हजार 4 सौ, लाल शंकर पटवा से रू. 12 हजार 764, शालिनी रोड पर मुन्ना खॉ करीम खॉ से रू. 36 हजार 506, एमजी रोड पर फिदा हुसैन से रू. 20 हजार, इंदुखॉ कालोनी मे अम्बराम सोराष्टी से रू. 14 हजार 960, बीएनपी रोड पर रामकन्याबाई पति रामरतन से रू. 17 हजार 734, सम्राटपुरी मे करण चौधरी से रू. 4 हजार, बकाया राशि कुर्की वारंट की कार्यवाही के अन्तर्गत वसुल की गई। इसी प्रकार निमाड नगर मे केशवराव दिनकरराव, बबीता राधेश्याम, जैतपुरा रोड पर लाखन विश्वकर्मा, मनोहर माली, अखाडा रोड पर वहीद शकुर अली पर संपत्तिकर की राशि बकाया होने पर कुर्की की कार्यवाही मे मौके पर पंचनामा तैयार कर भवनो पर चस्पा किया गया। समयावधी 7 दिवस पश्चात बकाया राशि जमा नही होने पर कुर्क की गई संपत्ति की निलामी की कार्यवाही की जावेगी। आयुक्त ने संपत्तिकर, जलकर आदि बकायादारो से अपील की है कि वे अपने करो का भुगतान कर कुर्की की कार्यवाही से बचें।

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