देवासहाटपिपलिया

बारात निकालने पर हाटपिपलिया पुलिस की कार्रवाई, दूल्हे और मैरिज गार्डन संचालक पर प्रकरण दर्ज

देवास लाइव। वर्तमान समय में कोरोना महामारी के संक्रमण को देखते हुए कलेक्टर देवास द्वारा लोक स्वास्थय हितार्थ लगाये गए विभिन्न प्रतिबंधित आदेशों के तहत वैवाहिक/सामाजिक कार्यक्रमों को भी निषेधित किया है किंतु फिर भी लोग इसे सिर्फ संस्कार ना मानकर उत्सवी स्वरूप देने से बाज़ नहीं आते है।

इसी के फलस्वरूप 22/04/21 को नगर भ्रमण के दौरान एक बारात बिना किसी अनुमति व कारण के निकालकर सिद्धि विनायक गार्डन ले जाकर शादी करने के मामले में दूल्हा राहुल उर्फ लड्डू शक्तावत पुत्र विजय सिंह एवं मेरिज गार्डन संचालक सन्तोष पाटीदार पुत्र हुकुम के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण क्र.218/21 धारा 187,188,269,270,271
भादवि,धारा 3 महामारी अधिनियम 1897,आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 3 के तहत दर्ज कर अनुसन्धान में लिया गया।

Sneha
sardana
san thome school

प्रातिक्रिया दे

आपका ईमेल पता प्रकाशित नहीं किया जाएगा. आवश्यक फ़ील्ड चिह्नित हैं *

Back to top button