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लॉकडाउन का विस्तृत आदेश जारी, शादी के लिए लेना होगी परमिशन, रोज 3 घंटे खुलेगा बाजार

देवास लाइव। देवास जिले में धारा 144 के तहत नए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए हैं जिसके तहत लॉकडाउन को 19 अप्रैल से 26 अप्रैल तक बढ़ाया गया है। इस आदेश में कुछ संशोधन भी किया गया है जिसमें कई गतिविधियों को छूट दी गई है। नए आदेश में सुबह 7:00 बजे से 10:00 बजे तक रोज बाजार खुला रहेगा।

सौरभ सचान

सौरभ सचान देवास लाइव (dewaslive.com) के संपादक एवं प्रमुख हैं। देवास लाइव मध्यप्रदेश के देवास जिले से प्रकाशित एक प्रमुख डिजिटल हिंदी न्यूज़ प्लेटफ़ॉर्म है, जो स्थानीय खबरों, सामाजिक मुद्दों और जनहित से जुड़ी घटनाओं को निष्पक्ष और सटीक रूप में प्रस्तुत करता है। सौरभ सचान की पत्रकारिता का उद्देश्य स्थानीय आवाज़ों को सामने लाना और देवास की जमीनी सच्चाई को जनता तक पहुँचाना है।

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