देवास, 26 जून 2024: कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री ऋषव गुप्ता ने मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत तीन आरोपियों को अपराधिक गतिविधियों में संलग्न होने पर जिलाबदर किया है। आदेश के अनुसार, आरोपी भरतलाल उर्फ बबली, पिता रामभरोस, उम्र 34 वर्ष, निवासी दीपगांव, थाना खातेगांव को एक वर्ष के लिए जिलाबदर किया गया है।
इसके साथ ही, उदय उर्फ बिट्टू, पिता महेन्द्र नागर, उम्र 20 वर्ष, निवासी रणायल, टोंकखुर्द और सीताराम, पिता राधेश्याम, उम्र 40 वर्ष, निवासी काटकुट, थाना कन्नौद को छह-छह माह के लिए जिलाबदर किया गया है।
कलेक्टर श्री गुप्ता ने आदेश दिया है कि ये सभी आरोपी 24 घंटे के भीतर जिला देवास एवं उसके आस-पास के सीमावर्ती जिलों इंदौर, उज्जैन, शाजापुर, सीहोर, हरदा, खंडवा और खरगोन की राजस्व सीमाओं से बाहर चले जाएं। इसके अलावा, ये आरोपी जिला दंडाधिकारी न्यायालय की पूर्व अनुज्ञा के बिना इन क्षेत्रों में प्रवेश नहीं कर सकेंगे।