अपराधदेवास

कलेक्टर श्री चन्द्रमौली शुक्ला ने दो आरोपियों को किया जिलाबदर

देवास 09 मार्च 2021/ कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री चन्द्रमौली शुक्ला ने मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत दो आरोपियों को जिलाबदर किया है।
कलेक्टर श्री शुक्ला ने श्रीराम चौधरी पिता औंकारलाल चौधरी उम्र 27 साल निवासी जयश्री नगर थाना सिविल लाईन देवास एवं अर्जुनसिंह पिता देवीसिंह उम्र 25 साल निवासी सम्‍मसखेडी थाना पीपलरावां को तीन माह के लिए जिला बदर किया है। कलेक्‍टर श्री शुक्‍ला ने आदेश दिया है कि आदेश प्राप्ति से 24 घण्टे के भीतर उक्‍त सभी आरोपी जिला देवास एवं उसके आस पास के सीमावर्ती जिलों इन्दौर, उज्जैन, शाजापुर, सीहोर, हरदा, खण्डवा, खरगोन की राजस्व सीमाओं से बाहर चले जाए तथा जिला दंडाधिकारी न्यायालय की बिना पूर्व अनुज्ञा के प्रवेश नहीं कर सकेंगे।

सौरभ सचान

सौरभ सचान देवास लाइव (dewaslive.com) के संपादक एवं प्रमुख हैं। देवास लाइव मध्यप्रदेश के देवास जिले से प्रकाशित एक प्रमुख डिजिटल हिंदी न्यूज़ प्लेटफ़ॉर्म है, जो स्थानीय खबरों, सामाजिक मुद्दों और जनहित से जुड़ी घटनाओं को निष्पक्ष और सटीक रूप में प्रस्तुत करता है। सौरभ सचान की पत्रकारिता का उद्देश्य स्थानीय आवाज़ों को सामने लाना और देवास की जमीनी सच्चाई को जनता तक पहुँचाना है।

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